आधार डीलिंकिंग पर सख्त सरकार, UIDAI ने 15 दिनों के भीतर टेलीकॉम कंपनियों से मांगा एक्शन प्लान
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूआईडीएआई ने मोबाइल कंपनियों से 15 दिनों के भीतर ई-केवाईसी के दौरान इसका इस्तेमाल रोके जाने की विस्तृत योजना पेश करने को कहा है।
By Abhishek ParasharEdited By: Published: Mon, 01 Oct 2018 04:23 PM (IST)Updated: Mon, 01 Oct 2018 07:43 PM (IST)
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। निजी कंपनियों के आधार के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मोबाइल कंपनियों से अगले 15 दिनों के भीतर ई-केवाईसी के दौरान इसके इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने का एक्शन प्लान मांगा है।
यूआईडीएआई, आधार बनाने वाली संस्था है।
आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं से उनका 12 नंबर का आधार मांग रही थी लेकिन आदेश के बाद अब कोई निजी कंपनी उपभोक्ताओं से आधार की मांग नहीं कर सकती, जिसका इस्तेमाल अब तक ई-केवाईसी के दौरान किया जाता रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने डेटाबेस में पहले से मौजूद उपभोक्ताओं का आधार डेटा भी डिलीट करना पड़ सकता है।
इस बारे में पहले ही भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आईडिया समेत अन्य दूरसंचार कंपनियों को सर्कुलर जारी किया जा चुका है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ‘सभी मोबाइल कंपनियों को 26 अक्टूबर 2018 के आदेश के मुताबिक तत्काल कदम उठाना होगा। इस मामले में सभी मोबाइल कंपनियों को 15 अक्टूबर 2018 तक एक्शन प्लान सौंपना होगा, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि वह कैसे आधार के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे।’
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही आधार एक्ट में मौजूद धारा 57 को रद्द कर दिया था जो निजी कंपनियों को ई-केवाईसी के तहत उपभोक्ताओं से आधार मांगने का अधिकार देता है।
कोर्ट ने कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी है। आदेश के मुताबिक सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने और पैन कार्ड से जोड़े जाने के मामले में आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं स्कूलों में एडमिशन, बैंक खातों और मोबाइल सिम को आधार से जोड़े जाने की अनिवार्यता रद्द कर दी गई है।
यह भी पढ़ें: बैंक खाते से आधार को कैसे करें डीलिंक, जानिए यहां
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें