Salary के अलावा मिल रहा कोई बेनिफिट तो देना होगा टैक्स, सरकार दूर करेगी इससे जुड़े भ्रम
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डॉक्टरों के फ्री दवा सैंपल समेत दूसरे बेनिफिट पर कटने वाले टैक्स को लेकर फैले कन्फ्यूजन को साफ करने का ऐलान किया है। इससे टैक्सपेयर को यह साफ हो जाएगा कि कहां टैक्स लगेगा ।
नई दिल्ली, पीटीआइ। TDS (Tax deduction at source) के नए प्रावधान को लेकर फैले भ्रम को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ करने का फैसला किया है। ये नए प्रावधान बिजनेस और प्रोफेशन में मिलने वाले बेनिफिट से जुड़े हैं। एक वरिष्ठ टैक्स अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
TDS के तहत इस प्रावधान का ऐलान बजट 2022-23 में किया गया
फाइनेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी कमलेश सी वार्ष्णेय ने कहा कि ये बेनिफिट आय माने जाएंगे और इन पर टैक्स लगेगा। चाहे ये कैश में मिले या दूसरे तरीके से। TDS के तहत इस प्रावधान का ऐलान बजट 2022-23 में किया गया था। बजट में IT Act के तहत नया सेक्शन 194R जोड़ा गया है। इसमें 20 हजार रुपये से अधिक के बेनिफिट पर TDS 10 फीसद होगा। चाहे वह नौकरी में हो या बिजनेस में। यह प्रावधान 1 जुलाई से लागू हो रहा है।
नौकरी या कारोबार में सैलरी से इतर बेनिफिट पर कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं दे रहा
ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि नौकरी या कारोबार में इस तरह की आय पर कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं दे रहा था। इसे विभाग ने लीकेज माना है। इसलिए नई धारा जोड़ी गई है। अब 194R को लेकर जो भी डाउट है, उसे साफ किया जाएगा। एसोचैम के कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि डॉक्टरों को सैंपल में मिलने वाली मुफ्त मेडिसिन, फ्री IPL Ticket, विदेश यात्रा का मुफ्त टिकट के बारे में अब टैक्सपेयर को बताना होगा और इसका उल्लेख इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में करना होगा।
डॉक्टर को फ्री सैंपल मिल रहा है तो उसे बेनिफिट की तरह दिखाना चाहिए
उनके मुताबिक अगर किसी डॉक्टर को फ्री सैंपल मिल रहा है तो उसे बेनिफिट की तरह दिखाना चाहिए। यह आय है, चाहे भले ही फार्मा कंपनी इसे सेल्स प्रमोशन के तौर पर बताए। कंपनी इसके लिए क्लेम कर सकती है। लेकिन वह प्रमोशन टैक्सेबल आय होगी।