Move to Jagran APP

Tax Saving Option: टैक्स बचाने के लिए ढूंढ रहे हैं ऑप्शन, यहां चेक करें पूरी लिस्ट

Tax Saving Tips समय पर टैक्स का भुगतान करना हर करदाता का दायित्व है लेकिन टैक्स बचाने के लिए आयकर विभाग कई ऑप्शन देता है। आप भी टैक्स सेविंग का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। आज हम आपको वह ऑप्शन बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से आयकर अधिनियम के 80सी के तहत टैक्स बचा सकते हैं।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariPublished: Sat, 02 Mar 2024 11:00 AM (IST)Updated: Sat, 02 Mar 2024 11:00 AM (IST)
टैक्स बचाने के लिए ढूंढ रहे हैं ऑप्शन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सभी करदाता को समय से टैक्स का भुगतान करना होता है। ऐसे में कई टैक्सपेयर्स टैक्स सेविंग के ऑप्शन ढूंढते हैं। आयकर विभाग करदाताओं को टैक्स छूट का लाभ देते हैं। अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।

loksabha election banner

चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आप किन ऑप्शन को सेलेक्ट करके टैक्स बचा सकते हैं।

एफडी

5 साल वाले टेन्योर वाले एफडी में आप आयकर अधिनियम के 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। बता दें क एफडी में 7 से 8 फीसदी तक का ब्याज ऑफर होता है। एफडी पर मिलने वाले इन्टरेस्ट पर टैक्स लगता है, हालांकि इस पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।

पीपीएफ

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) के निवेशकों को भी कर छूट मिलती है। इसके लिए लॉक इन पीरियड खत्म हो जाना चाहिए। बता दें कि लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है। पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में आप 1 साल में 1 लाख रुपये तक का टैक्स रिडेम्पशन कर सकते हैं। हालांकि इसमें कैपिटल गेंस टैक्स (Capital Gains Tax) लगाया जाता है। 10 फीसदी का कैपिटल गेंस टैक्स लगता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है। इस स्कीम में कोई रिस्क नहीं होता है। इस योजना में आप 1 वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं।

लाइफ इंश्योरेंस

जीवन बीमा पॉलिसी में भी कर छूट मिलता है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक के लिए टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) वालंटियर स्कीम है। इस स्कीम में भी आप इनकम टैक्स एक्ट के 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक का कर छूट पा सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के जरिये भी टैक्स बचाया जा सकता है। इसमें आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट का फायद उठा सकते हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) में निवेशकों को कर छूट का लाभ मिलता है। यह लाभ 60 वर्षों से ज्यादा उम्र वाले निवेशकों को मिलता है।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों केउज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू की गई है। यह टैक्स फ्री स्कीम है यानि कि इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.