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Sukanya Samriddhi Yojana : बेहतर ब्याज के साथ पाएं Tax में छूट का लाभ, जानें इस सरकारी योजना के बारे में

बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा साल 2014 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस योजना के बारे में ट्वीट किया है कि एक पिता की तरफ से अपनी बेटी को दिया गया बेस्ट गिफ्ट।

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Fri, 20 Aug 2021 02:46 PM (IST)Updated: Fri, 20 Aug 2021 02:46 PM (IST)
Sukanya Samriddhi Yojana : बेहतर ब्याज के साथ पाएं Tax में छूट का लाभ, जानें इस सरकारी योजना के बारे में
इस रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को तोहफे में सुकन्या समृद्धि योजना का तोहफा दे सकते हैं

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। यदि आप इस Raksha Bandhan के त्यौहार पर अपनी बहन को सबसे अच्छा तोहफा देना चाहते हैं तो आप उसके लिए भारत सरकार की योजना सुकन्या समृद्धि का विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही एक पिता के तौर पर भी आप अपनी बेटी को उसके बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का तोहफा दे सकते हैं। बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा साल 2014 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार की इस योजना के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है कि, "एक पिता की तरफ से अपनी बेटी को दिया गया बेस्ट गिफ्ट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाएं और अपनी बेटी कों सुरक्षित भविष्य का तोहफा दें।"

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इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ट्वीट के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 7.6 फीसद का हाई इंट्रेस्ट रेट प्राप्त होने के साथ 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ भी हासिल होता है।

क्या है निवेश की राशि

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति इसमें कम से कम सालाना 250 रुपये से निवेश शुरू कर सकता है। इस योजना के तहत निवेश की अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये सालाना है। यदि आप अपनी बेटी के कम उम्र में ही इस योजना में निवेश करना शुरू करते हैं तो आप इसमें 15 सालों तक निवेश कर सकते हैं।

क्या है इस योजना का लाभ

इस योजना के तहत निवेश करने पर आपको 7.6 फीसद के बेहतर ब्याज दर का फायदा मिलता है। इसके अलावा आप अपनी बेटी के 18 साल पूरे होने पर या 10वीं पास करने पर आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। इस योजना के तहत 15 साल तक निवेश करना होता है और मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का है। इसके तहत सालाना तौर पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा भी मिलता है। इसके अलावा ब्याज और मैच्योरिटी के तहत होने वाली आय पर भी टैक्स से छूट का लाभ प्राप्त होता है।


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