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आधार के जरिए दाखिल किया है रिटर्न तो अपने आप जनरेट हो जाएगा पैन नंबर: CBDT

CBDT की अधिसूचना के अनुसार आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति के आधार से दूसरी जानकारियां जुटाकर पैन संख्या आवंटित कर देगा।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Mon, 02 Sep 2019 07:10 PM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 08:30 AM (IST)
आधार के जरिए दाखिल किया है रिटर्न तो अपने आप जनरेट हो जाएगा पैन नंबर: CBDT
आधार के जरिए दाखिल किया है रिटर्न तो अपने आप जनरेट हो जाएगा पैन नंबर: CBDT

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप आधार नंबर के जरिए आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आयकर विभाग अब ऐसे रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए स्वत: ही पैन नंबर जारी कर देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की अधिसूचना के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है और वह आधार नंबर का प्रयोग कर आयकर रिटर्न फाइल करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने पैन नंबर के लिए आवेदन किया है। इसके लिए किसी दूसरे दस्तावेज की आवश्यकता भी नहीं होगी।

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CBDT की अधिसूचना के अनुसार, आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति के आधार से दूसरी जानकारियां जुटाकर पैन संख्या आवंटित कर देगा। यह नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है। इससे पहले सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी ने जुलाई में यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि विभाग खुद से ही रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए एक पैन नंबर आवंटित कर देगा। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न और पैन के डाटाबेस को जोड़ने की प्रक्रिया के तहत इस नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है।


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