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Income Tax Saving Tips: नहीं भरना होगा इनकम टैक्स, बस इन सेविंग टिप्स को करें फॉलो

Income Tax Saving Tips कई टैक्सपेयर्स टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। वह ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने का सोच रहे हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Published: Tue, 05 Mar 2024 11:16 AM (IST)Updated: Tue, 05 Mar 2024 11:46 AM (IST)
नहीं भरना होगा इनकम टैक्स (जागरण फोटो)

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अब कई सैलरीड पर्सन टैक्स कैलकुलेशन में लग गए हैं। वह ज्यादा से ज्यादा अपना टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग नहीं की है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 31 मार्च 2024 तक आसानी से टैक्स-सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।

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इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में से किसी एक को सेलेक्ट नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द यह काम कर लेना चाहिए। दरअसल, अगर आप टैक्स रिजीम नहीं सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आप डिफॉल्ट रिजीम यानी न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर देंगे।

आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80सी के तहत ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि इस किन निवेश स्कीम में आपको टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

आप नौकरी के साथ रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं तो आप टैक्स बेनिफिट का लाभ भी उठा सकते हैं। इसमें आपको धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है। बता दें कि एनपीएस अकाउंट से मैच्योर हो जाने के बाद आप एनपीएस अकाउंट से 60 फीसदी धनराशि निकाल सकते हैं। बाकी बचे 40 फीसदी धनराशि का लाभ आपको पेंशन में रूप में हर महीने मिलता रहेगा।

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर स्कीम है। इस स्कीम का लाभ कई बैंक में भी मिलता है। दरअसल, इस स्कीम में रिस्क नहीं होता है और गारंटी रिटर्न भी मिलता है। इस वजह से कई निवेशक इस स्कीम में निवेश करते हैं। वर्तमान में इस स्कीम में 7.1 फीसदी का इंटरेस्ट मिलता है।

पीपीएफ स्कीम EEE कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि जो पीपीएफ के निवेशक आयकर अधिनियम के 80सी के तहत आसानी से 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)  

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) सीनियर सिटीजन के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम में निवेश राशि पर 8.20 फीसदी का ब्याज मिलता है और इसमें 1,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं।

इसके अलावा इस स्कीम में निवेशक को आयकर अधिनियम के 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)

पोस्ट ऑफिस की राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) स्कीम में भी निवेशक टैक्स कटौती का लाभ उठा सकता है। इस स्कीम में 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है।

बता दें कि इस स्कीम का लाभ पाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की है। यह एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप इसमें अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। वर्तमान में इस स्कीम में 8.20 फीसदी के दर से ब्याज मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।   

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