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यहां जानिए इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी हर एक वो जानकारी जो करेगी आपका काम आसान

ई-वेरिफिकेशन होने के बाद इनकम टैक्स रिफंड मिलने में करीब 2 से 3 महीनों का वक्त लगता है। हालांकि कई बार यह सिर्फ 15 दिनों में भी क्रेडिट हो जाता है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Wed, 24 Jul 2019 02:54 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jul 2019 09:06 AM (IST)
यहां जानिए इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी हर एक वो जानकारी जो करेगी आपका काम आसान
यहां जानिए इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी हर एक वो जानकारी जो करेगी आपका काम आसान

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने मंगलवार को आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। सरकार ने पुरानी अंतिम तिथि 31 जुलाई को एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। पिछले साल भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर फाइल करने वालों के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि को एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दिया था।

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जो लोग पहले से अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं और अगर उनका रिटर्न कुल आयकर देयता से ज्यादा है, तो वे अपना इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यह वह पैसा होता है जिसे करदाता द्वारा वास्तविक कर देयता से ज्यादा भुगतान कर दिया जाता है। आयकर विभाग ऑनलाइन टैक्स रिफंड स्टेटस देखने की सुविधा भी देता है।

ई-वेरिफिकेशन होने के बाद इनकम टैक्स रिफंड मिलने में करीब 2 से 3 महीनों का वक्त लगता है। हालांकि, कई बार, यह सिर्फ 15 दिनों में भी क्रेडिट हो जाता है। आयकर रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के बाद से ही रिफंड प्रोसेस होना शुरू हो जाता है।

आयकर रिफंड का स्टेटस इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और एनएसडीएल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। करदाताओं को वहां अपना पेन नंबर और असेसमेंट इयर दर्ज करना होगा। यहां आपको बता दें कि आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वह 1 मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही ईश्यू करेगा। यह रिफंड केवल उसी बैंक खाते में क्रेडिट होगा जो पेन कार्ड से लिंक है और जिसका इनकम टैक्स ई-फाइलिंग www.incometaxefiling.gov.in पर पूर्व सत्यापन हो चुका है।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आप अपने रिफंड का स्टेटस इस तरह देख सकते हैं-

स्टेप 1. सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. इसके बाद अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म दिनांक और कैप्चा कोड डालकर अपने अकाउंट पर लॉग इन करें।

स्टेप 3. अब 'View Returns/Forms' टेब पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब आपको यहां यहां अपना पेन नंबर दर्ज करना होगा। अब ड्रॉप-डाउन लिस्ट से टैक्स रिटर्न और असेसमेंट इयर सलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें और आपको आयकर रिफंड का स्टेटस दिखाई दे जाएगा।

NSDL वेबसाइट पर आप अपने रिफंड का स्टेटस इस तरह देख सकते हैं-

स्टेप 1. अपना पेन नंबर, असेसमेंट इयर और फोटो में दिये टेक्स्ट को दर्ज करें।

स्टेप 2. अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब आपको स्क्रिन पर अपने रिफंड का स्टेटस दिख जाएगा। इसमें आपको पेमेंट का प्रकार, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और तारीख दिखाई देगी।

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