न किया हो तो जमा करा दें अग्रिम कर
मंगलवार 15 दिसंबर की तारीख आयकरदाताओं के लिहाज से दो तरह से महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा कराने की अंतिम तिथि है। साथ ही जिन करदाताओं ने पिछले वित्त वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनका रिटर्न दाखिल करने की
मंगलवार 15 दिसंबर की तारीख आयकरदाताओं के लिहाज से दो तरह से महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा कराने की अंतिम तिथि है। साथ ही जिन करदाताओं ने पिछले वित्त वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनका रिटर्न दाखिल करने की भी आखिरी तारीख यही है। जो लोग अग्रिम कर जमा कराने के दायरे में आते हैं, उन्हें इस तारीख तक अपनी कुल कर देयता का 60 फीसद जमा कराना होगा ताकि जुर्माने से बचा जा सके।
क्या अग्रिम कर के दायरे में आते हैं?
अगर आपकी कुल कर देयता 10,000 रुपये सालाना से अधिक है तो आप अग्रिम कर जमा कराने के दायरे में आते हैं। हालांकि जिन नौकरीपेशा लोगों की आय के स्रोत पर कर कटौती होती है उनकी कंपनियां इस बात का ध्यान रखती हैं और वे इसका भुगतान करती रहती हैं। लिहाजा, आपकी कंपनी अगर टीडीएस काटती है तो आपको अग्रिम कर जमाने कराने की चिंता नहीं है।
लेकिन यदि आप अपनी बचत के क्रम में फिक्स्ड डिपॉजिट पर सालाना 50,000 रुपये या इससे अधिक का ब्याज पाते हैं तो आपको अग्रिम कर जमा कराना पड़ेगा।
अग्रिम कर की शर्त उन सभी लोगों पर लागू होती है जो फ्रीलांसर हैं, किराये से आय प्राप्त करते हैं, या फिर घर जायदाद या प्रापर्टी की बिक्री करते हैं।
कैसे तय करें अग्रिम कर की राशि
इसके लिए सभी स्रोतों से होने वाली आमदनी को जोड़ें। इसमें किराये से होने वाली आमदनी, ब्याज आय और बाकी सभी स्रोतों से होने वाली आमदनी शामिल करनी चाहिए।
अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अपने सभी इनवॉयस और वित्त वर्ष में होने वाली संभावित आमदनी को भी जोड़ें। इसके बाद अपनी कुल कर योग्य आमदनी का अनुमान लगाएं। अब इसमें से अपने बिजनेस संबंधी सभी खर्चों को निकाल दें। इसके बाद आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत किए गए कुल निवेश को घटा दें। अब आपकी जो आय बचती है उस पर टैक्स निकालें। अब इस टैक्स की राशि को निर्धारित तारीखों तक अग्रिम कर के रूप में जमा कराएं। 15 दिसंबर तक अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा कराई जा सकती है।
आयकर रिटर्न दाखिल करें
यह तारीख इस बार एक दूसरी वजह से भी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने बीते वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था, उन्हें मंगलवार तक ऐसा करना है। यदि आपने अभी तक पिछले वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था तो इन दो दिनों में आप कर सकते हैं। आयकर विभाग पहले ही कह चुका है कि वह ऐसे लोगों की पहचान कर चुका है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। अगर आपको टैक्स विभाग से इस आशय का कोई ईमेल मिला है तो तुरंत आपको रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए।
मृदुला राघवन
कंटेंट स्ट्रैटजिस्ट