प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बेहद कम प्रीमियम पर मिलता है दुर्घटना कवर का फायदा, जानें इस सरकारी योजना के फायदे और आवेदन करने का तरीका
कम आय वर्ग वाले लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह समाज के गरीब और निम्न-आय वर्ग के लोगों लिए काफी अधिक फायदेमंद साबित हो रही है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि, निम्न आय वर्ग और गरीब परिवार के लोग बीमा सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु के कारण ऐसे परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ जाता है। लेकिन ऐसे वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह समाज के गरीब और निम्न-आय वर्ग के लोगों लिए काफी अधिक फायदेमंद साबित हो रही है। यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है। इस योजना में एक वर्ष के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान किया जाता है। साथ ही इसका सालाना नवीनीकरण किया जा सकता है। बचत बैंक खाते वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु और विकलांगता पर इस योजना में कवर मिलता है। आपको बता दें कि, आवेदक के आत्महत्या करने पर परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
कौन ले सकता है लाभ
18 साल से 70 साल आयु वर्ग के लोग इस सरकारी योजना के लिए पात्र हैं। अगर किसी का ज्वाइंट अकाउंट है तो, सभी खाताधारक योजना में शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस योजना में केवल एक बैंक खाते के जरिए ही शामिल हुआ जा सकता है। आपको बता दें कि एनआरआइ भी इस योजना के लिए पात्र होते हैं।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए खाताधारक को पहले उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में लॉग-इन करना होगा, जहां उसका बचत खाता है और उसके बाद योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया का पालन करना होगा। याद रखें कि एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना में 1 जून से 31 मई तक एक साल का कवर हो सकता है।
कितना देना होगा प्रीमियम
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम की रकम सभी करों सहित 12 रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य है। यह राशि ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से हर साल 1 जून को या उससे पहले ग्राहक के खाते से काट ली जाती है।