Move to Jagran APP

1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करें बीमा कंपनिया: IRDAI

बीमा नियामक इरडाई ने जीवन बीमा कंपनियों को इस साल 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन बीमाकर्ता के नाम से केवल दो वार्षिकी विकल्प देगा। इरडाई ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 26 Jan 2021 11:08 AM (IST)Updated: Tue, 26 Jan 2021 11:08 AM (IST)
1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करें बीमा कंपनिया: IRDAI
Irdai asks insurers to offer standard annuity product Saral Pension from April 1

नई दिल्ली, पीटीआइ। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जीवन बीमा कंपनियों को इस साल 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन बीमाकर्ता के नाम से केवल दो वार्षिकी विकल्प देगा। IRDAI ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। IRDAI की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि इस उत्पाद के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा।

loksabha election banner

यह प्रोडक्ट खरीद मूल्य के 100 प्रतिशत रिटर्न के साथ लाइफ एन्युटी के साथ आएगा। अगर पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे को 100 फीसद राशि मिलेगी। इसे ऐसे समझें, वार्षिकी का भुगतान ग्राहक को जीवन भर के लिए किया जाएगा और उसकी मृत्यु के बाद, जीवनसाथी को उसकी मृत्यु तक एन्युटी मिलती रहेगी। इसके अलावा पति या पत्नी की मृत्यु पर कानूनी वारिस को खरीद मूल्य वापस मिल जाएगा।

गाइडलाइन के अनुसार, पॉलिसी शुरू होने की तारीख से छह महीने के बाद किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। दिशानिर्देशों के मुताबिक, न्यूनतम वार्षिक राशि 1,000 रुपये प्रति माह, 3,000 रुपये प्रति तिमाही, 6,000 रुपये प्रति छमाही और 12,000 रुपये प्रति वर्ष होगी। अधिकतम वार्षिकी की सीमा होगी।

बीमाकर्ताओं में एकरूपता रखने और सभी जीवन बीमाकर्ताओं की ओर से उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए यह एक औसत ग्राहक की जरूरतों को पूरा करेगा। इरडाई के मुताबिक, साधारण सुविधाओं और मानक नियमों और शर्तों के साथ व्यक्तिगत तत्काल वार्षिकी उत्पाद पेश करना जरूरी है।

यह भी पढ़ें: Credit Card Statement आए तो आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए ये पांच चीजें

इस कदम से मानक उत्पाद से ग्राहकों के लिए सूचित विकल्प बनाना, बीमाकर्ताओं और बीमाधारकों के बीच विश्वास को बढ़ाना और गलत बिक्री के साथ-साथ संभावित विवादों को कम करने में आसानी होगी। इसमें कहा गया कि सभी जीवन बीमाकर्ताओं को 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य रूप से मानक उत्पाद पेश करने के लिए नए व्यवसाय को लेन-देन की अनुमति दी जाएगी।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यह न्यूनतम और अधिकतम खरीद मूल्य वार्षिक राशि पर निर्भर करता है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मूल्य निर्धारण बीमा कंपनियों के लिए छोड़ दिया गया है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.