1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करें बीमा कंपनिया: IRDAI
बीमा नियामक इरडाई ने जीवन बीमा कंपनियों को इस साल 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन बीमाकर्ता के नाम से केवल दो वार्षिकी विकल्प देगा। इरडाई ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जीवन बीमा कंपनियों को इस साल 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन बीमाकर्ता के नाम से केवल दो वार्षिकी विकल्प देगा। IRDAI ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। IRDAI की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि इस उत्पाद के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा।
यह प्रोडक्ट खरीद मूल्य के 100 प्रतिशत रिटर्न के साथ लाइफ एन्युटी के साथ आएगा। अगर पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे को 100 फीसद राशि मिलेगी। इसे ऐसे समझें, वार्षिकी का भुगतान ग्राहक को जीवन भर के लिए किया जाएगा और उसकी मृत्यु के बाद, जीवनसाथी को उसकी मृत्यु तक एन्युटी मिलती रहेगी। इसके अलावा पति या पत्नी की मृत्यु पर कानूनी वारिस को खरीद मूल्य वापस मिल जाएगा।
गाइडलाइन के अनुसार, पॉलिसी शुरू होने की तारीख से छह महीने के बाद किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। दिशानिर्देशों के मुताबिक, न्यूनतम वार्षिक राशि 1,000 रुपये प्रति माह, 3,000 रुपये प्रति तिमाही, 6,000 रुपये प्रति छमाही और 12,000 रुपये प्रति वर्ष होगी। अधिकतम वार्षिकी की सीमा होगी।
बीमाकर्ताओं में एकरूपता रखने और सभी जीवन बीमाकर्ताओं की ओर से उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए यह एक औसत ग्राहक की जरूरतों को पूरा करेगा। इरडाई के मुताबिक, साधारण सुविधाओं और मानक नियमों और शर्तों के साथ व्यक्तिगत तत्काल वार्षिकी उत्पाद पेश करना जरूरी है।
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इस कदम से मानक उत्पाद से ग्राहकों के लिए सूचित विकल्प बनाना, बीमाकर्ताओं और बीमाधारकों के बीच विश्वास को बढ़ाना और गलत बिक्री के साथ-साथ संभावित विवादों को कम करने में आसानी होगी। इसमें कहा गया कि सभी जीवन बीमाकर्ताओं को 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य रूप से मानक उत्पाद पेश करने के लिए नए व्यवसाय को लेन-देन की अनुमति दी जाएगी।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यह न्यूनतम और अधिकतम खरीद मूल्य वार्षिक राशि पर निर्भर करता है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मूल्य निर्धारण बीमा कंपनियों के लिए छोड़ दिया गया है।