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कबाड़ या चोरी हो गया है आपका वाहन तो जरूर करें यह काम, वरना गले पड़ जाएगी मुसीबत

हाल ही में जारी हुए एक सर्कुलर में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Irdai) ने स्क्रैप डीलर्स को बेचे गए वाहन के कागजातों के दुरुपयोग के बारे में बताया है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Tue, 06 Aug 2019 05:29 PM (IST)Updated: Tue, 20 Aug 2019 11:37 AM (IST)
कबाड़ या चोरी हो गया है आपका वाहन तो जरूर करें यह काम, वरना गले पड़ जाएगी मुसीबत
कबाड़ या चोरी हो गया है आपका वाहन तो जरूर करें यह काम, वरना गले पड़ जाएगी मुसीबत

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। किसी वाहन के चोरी हो जाने या दुर्घटना की स्थिति में, आप हमेशा इंश्योरेंस क्लेम के बारे में सोचते होंगे, लेकिन क्या यह पर्याप्त है। विशेष रूप से जब, तब आपका वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए और आपको इसे कबाड़ में बेचने की आवश्यकता हो। आप उस स्थिति में क्लेम कर सकते हैं, जब किसी दुर्घटना में आपके वाहन की मरम्मत लागत इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) की 75 फीसदी से ज्यादा हो। IDV आपके वाहन की क्लेम फाइल करते समय की अनुमानित बाजार कीमत होती है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने कबाड़ हुए वाहन को बिना किसी कागजी प्रक्रिया के ऐसे ही कबाड़ी को बैच रहे हैं, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।

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हाल ही में जारी हुए एक सर्कुलर में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Irdai) ने स्क्रैप डीलर्स को बेचे गए वाहन के कागजातों के दुरुपयोग के बारे में बताया है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें चोर स्क्रैप डीलर्स को बेचे गए वाहनों के इंजन और चेचिस नंबर का उपयोग चोरी के वाहनों के लिए करते हैं। इस तरह वे चोरी के वाहनों की एक फर्जी पहचान तैयार कर लेते हैं। इस तरह अगर वाहन के कागजातों का दुरुपयोग होता है, तो वे कागजात जिसके नाम रजिस्टर्ड है, वह मुश्किल में फंस सकता है।

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 55 कहती है कि यदि कोई मोटर वाहन कबाड़ हो गया है या वह उपयोग की स्थिति में नहीं है, तो मालिक को इसकी सूचना 14 दिन के अंदर पंजीकरण प्राधिकारी को देनी चाहिए। सामान्यत: वाहन का प्रयोग जहां होता रहा है, उसी क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकारी को यह सूचना देनी होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) संबंधित अथॉरिटी को जमा करानी होगी। यदि वह वो ऑरिजनल अथॉरिटी होगी, जहां वाहन रजिस्टर्ड हुआ था, तो अथॉरिटी आरसी को निरस्त कर देगी और अगर यह वह अथॉरिटी नहीं होगी, तो वह ऑरिजनल पंजीकरण प्राधिकारी को आरसी भेजेगी।

आरसी को निरस्त करवाने का कोई शुल्क नहीं है। Irdai ने बीमा कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि यदि वाहन के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पॉलिसी धारक क्लेम के लिए आता है, तो उसके वाहन की आरसी निरस्त होनी चाहिए। एक मोटर वाहन मालिक के रूप में, आपको हमेशा सख्ती से इन नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी मुसीबत में खुद को फंसने से बचाने के लिए अपने कबाड़ हुए या चोरी हो चुके वाहन की आरसी को जरूर निरस्त करवाना चाहिए।


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