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आपको 30 साल की उम्र में क्यों खरीदना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, जानिए पांच बड़े कारण

30 की उम्र में बीमा खरीदने के शीर्ष लाभों में से एक यह है कि प्रीमियम की लागत कम होगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम पॉलिसीधारक की उम्र पर अत्यधिक निर्भर होता है। 45 वर्ष की आयु की तुलना में 30 वर्ष के बीमित व्यक्ति का प्रीमियम कम होगा।

By NiteshEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 08:00 AM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 06:03 PM (IST)
आपको 30 साल की उम्र में क्यों खरीदना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, जानिए पांच बड़े कारण
five reasons why you should buy health insurance in your 30 age

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। स्वास्थ्य बीमा हो तो चिकित्सा उपचार खर्चों के बदले कवरेज देता है। विशेषज्ञ आमतौर पर लोगों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य बीमा खरीदने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी हो सकती है और इसका सामना करने के लिए किसी को आर्थिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा बीमाधारक अगर 30 की उम्र में स्वास्थ्य बीमा में निवेश करता है तो उसे मिश्रित फायदा मिलता है। इस खबर में जानिए, 30 की उम्र में आपको क्यों खरदीना चाहिए स्वास्थ्य बीमा

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तुलनात्मक रूप से कम प्रीमियम लागत

30 की उम्र में बीमा खरीदने के शीर्ष लाभों में से एक यह है कि प्रीमियम की लागत कम होगी। एक्सपर्ट बताते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम पॉलिसीधारक की उम्र पर अत्यधिक निर्भर होता है। मसलन, 45 वर्ष की आयु की तुलना में 30 वर्ष के बीमित व्यक्ति का प्रीमियम कम होगा।

समूह स्वास्थ्य बीमा की राशि पर्याप्त नहीं होगी

मौजूदा जीवनशैली और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए समूह स्वास्थ्य बीमा योजना पर पूर्ण निर्भरता वास्तव में एक बुद्धिमान निर्णय नहीं है। कंपनी जो पॉलिसी कवरेज दे रही है वह शायद मेडिकल बिलों को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो। 

वित्तीय सुरक्षा

अस्पताल में भर्ती शुल्क के अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना होने पर जेब से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वास्थ्य-संबंधी खर्चों के बारे में चिंता किए बिना आप फाइनेंस को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे।

जीवन शैली से संबंधित बीमारी से सुरक्षा

जीवन शैली समय से पहले से ही बहुत कम उम्र में मधुमेह, हृदय से संबंधित बीमारी सहित कई अन्य बीमारियों का कारण बन गए हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए आने वाले बड़े मेडिकल बिलों से बचने के लिए स्वास्थ्य बीमा का जल्द से जल्द चयन करना जरूरी है।

कर लाभ

आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कर छूट का दावा किया जा सकता है। इसलिए कम उम्र में बीमा पॉलिसी खरीदने से व्यक्ति को बाद के समय के लिए प्रतीक्षा अवधि से बचने और लाभ उठाने में मदद मिलती है।


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