अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से नहीं हैं खुश, तो ऐसे करा सकते हैं पोर्ट
ऐसे में मौजूदा पॉलिसी पर नो क्लेम बोनस भी पोर्ट हो जाता है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। यदि आप अपनी मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं या आप मानते हैं कि आपकी स्वास्थ्य योजना से मिलने वाले लाभ आपकी ओर से भुगतान किए गए प्रीमियम के लायक नहीं हैं, तो आप इसे अलग बीमाकर्ता के पास पोर्ट करा सकते हैं। ऐसे में मौजूदा पॉलिसी पर नो क्लेम बोनस भी पोर्ट हो जाता है।
मौजूदा पॉलिसी से मिलने वाले लाभों को जारी रखते हुए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को एक अलग बीमाकर्ता के पास पोर्ट किया जा सकता है। एक वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में एक युवा व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमा योजना को पोर्ट करना आसान है। कंपनियां अक्सर वरिष्ठ नागरिक योजनाओं को पोर्ट करने के लिए इच्छा नहीं दिखाती हैं, क्योंकि प्रतीक्षा अवधि या तो कम हो जाती है या पूरी तरह से छूट जाती है और नई बीमा कंपनी की देयता पहले से लागू होती है।
मौजूदा पॉलिसी से मिलने वाले लाभों को जारी रखते हुए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को एक अलग बीमाकर्ता में पोर्ट किया जा सकता है। एक वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में एक युवा व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमा योजना को पोर्ट करना आसान है। कंपनियां अक्सर वरिष्ठ नागरिक योजनाओं को पोर्ट करने के लिए इच्छा नहीं दिखाती हैं, क्योंकि प्रतीक्षा अवधि या तो कम हो जाती है या पूरी तरह से छूट जाती है और नई बीमा कंपनी की देयता पहले से लागू होती है।
कैसे करें पोर्ट
पॉलिसी को पोर्ट करने की कागजी कार्रवाई तब शुरू होनी चाहिए जब मौजूदा पॉलिसी लागू हो। आमतौर पर पूरी पोर्टिंग प्रक्रिया को वर्कआउट करने में 45 दिन लगते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी पॉलिसी की समाप्ति तिथि से कम से कम 45 दिन पहले पोर्टिंग प्रक्रिया शुरू करें।
पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए आपको नई पॉलिसी के प्रस्ताव फॉर्म और कुछ आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टेबिलिटी फॉर्म जमा करना होगा...
पॉलिसी शेड्यूल या नया करने के लिए नोटिस की एक कॉपी
एक ऐसी घोषणा कि पॉलिसी वर्ष के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है
अगर आपने पहले ही दावा कर दिया है, तो आपको डिस्चार्ज डिटेल, जांच और रिपोर्ट कॉपी का पालन करना होगा
पिछला चिकित्सा इतिहास के लिए उपचार और रिपोर्ट की कॉपी भी जरूरी है
आपकी ओर से सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद नई बीमा कंपनी IRDAI पोर्टल के माध्यम से मौजूदा बीमाकर्ता से डिटेल की जांच करेगी। मौजूदा बीमाकर्ता से डिटेल मिलने के बाद, नया बीमाकर्ता पोर्टेबिलिटी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या पॉलिसीधारक को एक काउंटर प्रस्ताव दे सकता है। यदि बीमा कंपनी पोर्टेबिलिटी फॉर्म जमा करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ग्राहक को एक काउंटर प्रस्ताव नहीं देती है, तो कंपनी को पोर्टेबिलिटी एप्लिकेशन को स्वीकार करना होगा।