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Third Party Insurance: जून से मोटर बीमा के मद में वाहन मालिकों की जेब होगी ढीली, जानें कितना बढ़ेगा बोझ

केंद्रीय सड़क यातायात व राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की नई राशि की अधिसूचना जारी की है। नए नियम के मुताबिक 1000 सीसी के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की राशि को 2072 रु से बढ़ा कर 2094 रुपये कर दी गई है।

By Manish MishraEdited By: Published: Fri, 27 May 2022 08:00 AM (IST)Updated: Fri, 27 May 2022 11:57 PM (IST)
Third Party Insurance: जून से मोटर बीमा के मद में वाहन मालिकों की जेब होगी ढीली, जानें कितना बढ़ेगा बोझ
Be Ready To Pay More Premium for Car and Bike Insurance from June (PC: pixabay)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जून, 2022 से वाहनों का बीमा करवाना भी महंगा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क यातायात व राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की नई राशि की अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक 1000 सीसी क्षमता के मोटर वाहनों के लिए बीमा करवाना पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा। हालांकि, 1500 सीसी से ज्यादा क्षमता के मोटर वाहनों की प्रीमियम में मामूली कमी की गई है। अभी तक थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की राशि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआइ) तय करता रहा है लेकिन इस साल से यह काम केंद्र सरकार कर रही है। कोविड की वजह से सरकार ने दो वर्षों तक थर्ड पार्टी प्रीमियम राशि बढ़ाने की इजाजत नहीं दी थी। वैसे कंपनियों का कहना है कि उनकी उम्मीद से कम वृद्धि की गई है। यह वृद्धि वर्ष 2020-21 से लागू होगी।

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नए नियम के मुताबिक 1000 सीसी क्षमता के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की राशि को 2072 रुपये से बढ़ा कर 2094 रुपये कर दी गई है। इसी तरह से 1000 सीसी से 1500 सीसी क्षमता के कारों के लिए यह राशि 3221 रुपये से बढ़ा कर 3416 रुपये कर दी गई है। जबकि 1500 सीसी क्षमता से ज्यादा के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की राशि 7897 रुपये से घटा कर 7890 रुपये करने का फैसला किया गया है। दोपहिया वाहनों के लिए बात करें तो 150 सीसी से 350 सीसी तक के लिए उक्त राशि 1,366 रुपये होगी जबकि 350 सीसी से ज्यादा के वाहनों के लिए 2,804 रुपये होगी।

सरकार ने हाइब्रिड वाहनों के लिए कहा है कि उन्हें थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की राशि में 7.5 फीसद तक छूट दी जा सकती है। सरकार यह भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को उक्त राशि में 15 फीसद की छूट दी जाएगी।वाणिज्यक वाहनों के बारे में कहा गया है कि 12000 किग्रा से लेकर 20 हजार किग्रा तक का माल ढोने वाले वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की राशि अब 35,313 रुपये होगी जो पहले 34,414 रुपये थी। 40 हजार किलोग्राम से ज्यादा का माल ढोने वाले वाहनों केलिए भी राशि 41,561 रुपये से बढ़ा कर 44,242 रुपये कर दी गई है। बताते चलें कि कानून के मुताबिक किसी भी तरह के वाहन को खरीदते समय थर्ड पार्टी बीमा करवाना जरूरी होती है। यह पूरी बीमा राशि का एक हिस्सा होता है जो दुर्घटना के दौरान किसी तीसरे पक्ष को होने वाली हानि की भरपाई करता है।


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