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HUF के तहत आपको मिलते हैं कई फायदे, जानिए

आयकर कानून के अंतर्गत आप HUF से कई फायदे उठा सकते हैं

By Surbhi JainEdited By: Published: Tue, 04 Jul 2017 05:15 PM (IST)Updated: Tue, 04 Jul 2017 05:15 PM (IST)
HUF के तहत आपको मिलते हैं कई फायदे, जानिए
HUF के तहत आपको मिलते हैं कई फायदे, जानिए

नई दिल्ली (बलवंत जैन)। मैंने अपने पिछले लेख में HUF कौन बना सकता है और उसमें कौन सदस्य हो सकता है के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इस लेख के जरिए हम HUF को आयकर कानून में मिलने वाले मुख्य फायदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

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अलग से आयकर की इकाई-
आयकर कानून के अनुसार HUF अलग से आयकर की फाइल हो सकती है एवं आप आयकर की अधिकतम आय सीमा का फायदा ले सकते हैं अगर आप HUF में भी अलग से आय बता सकते है तो।

घर से संबंधित फायदे-
आयकर कानून के अनुसार अगर आप एक से ज्यादा घर के मालिक है तो एक घर को छोड़कर बाकी घर के संबंध में आपको उस घर से होने वाली या हो सकने वाली आय को अपनी आय में शामिल करना पड़ता है चाहे वो अतिरिक्त मकान आपने किराए पर नहीं दिया हो और आप उसमें भी रहते हो। अत: अगर आपकी HUF को अलग से आयकर की फाइल है तो आपके अलावा आप HUF में भी एक घर पर मिलने वाली छूट का फायदा ले सकते है।

धारा 80सी में मिलने वाले फायदे-
धारा 80सी में आपको आवासीय मकान पर लिए गए होम लोन के मूल धन के भुगतान पर धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।

इसी तरह आप एचयूएफ में से इसके सदस्यों के जीवन पर लिए गए जीवन बीमा के प्रीमियम के भुगतान पर भी धारा 80सी में 1.50 लाख की सीमा के भीतर क्लेम कर सकते हैं। हालांकि एचयूएफ अपना पीपीएफ का खाता नहीं खोल सकता है परंतु अपने सदस्यों के पीपीएफ खाते में पैसे जमा करवाकर धारा 80सी के तहत क्लेम कर सकते हैं। आप एचयूएफ में अपने किसी सदस्य के नाम से खरीदी गई यूलिप पर भी इस राहत का फायदा उठा सकते हैं।

मेडिक्लेम की राहत-
अगर आपके द्वारा खरीदे गए मेडिक्लेम प्रीमियम की राशि जो एक परिवार के लिए 25 हजार है और वरिष्ठ नागरिक के लिए 30 हजार, से ज्यादा है तो आप अपने कुछ सदस्यों के मेडिक्लेम के प्रीमियम का भुगतान HUF में से भी कर सकते है। वर्तमान में धारा 80डी के तहत आपके द्वारा आपके परिवार के लिए लिए गए स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर आपको 25 हजार तक छूट मिलती है अगर आप वरिष्ठ नागरिक है तो यह छूट बढ़कर 30 हजार हो जाती है। अगर आप स्वयं के परिवार एवं आपके वरिष्ठ माता पिता के स्वास्थ्य बीमा का भुगतान कर रहे है तो कुल मिलाकर आप 55 हजार तक की राहत ले सकते हैं। चुंकि स्वास्थ्य सेवाएं पिछले कुछ वर्षों में काफी महंगी हो गई है जिसकी वजह से स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम की राशि में भी विशेष वृद्धि हुई है और इस तरह एचयूएफ में अलग से मिलने वाले कर लाभ की वजह से आपको विशेष फायदा हो सकता है।

(इस आर्टिकल के लेखक टैक्स और निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन हैं।)


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