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जुलाई के रिटर्न में GSTR-3B की गलती में सुधार संभव

जुलाई की रिटर्न में अगर आपने गलती कर दी है तो आप उसे सामान्य फॉर्म के जरिए सुधार सकते हैं

By Surbhi JainEdited By: Published: Mon, 28 Aug 2017 11:16 AM (IST)Updated: Mon, 28 Aug 2017 11:16 AM (IST)
जुलाई के रिटर्न में GSTR-3B की गलती में सुधार संभव
जुलाई के रिटर्न में GSTR-3B की गलती में सुधार संभव

प्रश्न: मेरा जीएसटी नंबर 09एजीटीपीआर2748ए1जेडडी है। मेरा जीएसटी का आइडी और पासवर्ड खो गया है तो जीएसटी का रिटर्न कैसे दाखिल करूं?

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उत्तर : आपने जो जीएसटीआइएन दिया है वह सही नहीं है, कृपया अपना सही जीएसटीआइएन पता करें। और फिर आप जीएसटीएन पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जीएसटी.जीओवी.इन पर फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करके अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं।

प्रश्न : मैं अपने लोकल एरिया में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी केलिए फ्री सर्विस देने वाली वेबसाइट पर ई-स्टोर खोलना चाहता हूं। मेरी अपनी कोई दुकान नहीं होगी, इलाके के कुछ बड़े दुकानदारों से गठजोड़ करके मैं अपने ग्राहकों को डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस देना चाहता हूं। जहां तक मेरी उम्मीद है किसी भी हालत में मेरा सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये नहीं हो सकता है। क्या मुझे पहले ही जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, या कारोबार 20 लाख के करीब होने पर मैं जीएसटी पंजीकरण करा सकता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें।

उत्तर : शुरू में पंजीकरण कराना जरुरी नहीं है, हालाकि जब भी आपका कारोबार 20 लाख (विशिष्ट राज्यों के लिए 10 लाख रुपये) तक पहुंच जाएगा, तो आपको पंजीकरण कराना होगा।

प्रश्न: आइजीएसटी कैरी फारवर्ड का समायोजन आइजीएसटी से ही होगा या एसजीएसटी और सीजीएसटी से भी हो सकता है?

उत्तर : आइजीएसटी का एसजीएसटी और सीजीएसटी के भुगतान के लिए परस्पर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसी क्रम से होगा जिस क्रम में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 49 (5) (ए) मे बताया गया है।

प्रश्न : महीने के अंतिम दिन की गई खरीद का माल जो अगले महीने में हमारे यहां आता है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे क्योंकि उस माल की सेल तो सेलर अपने यहां उसी महीने की रिटर्न में दिखा देगा जबकि हम अपने यहां उसकी खरीद अगले महीने रिटर्न में दिखाएंगे?

उत्तर- आप अगले महीने की रिटर्न में यह खरीद दिखा सकते हैं, यह इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के लिए आपके दावे को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रश्न : हमने जीएसटीआर 3बी भर दिया है, लेकिन लोकल परचेज के लिए इनपुट क्रेडिट नहीं भर सके। क्या हम जुलाई के रिटर्न में इसे पुन: भर सकते हैं? साथ ही क्लोजिंग स्टॉक इनपुट क्रेडिट के लिए ट्रांस-1 फॉर्म कहां से डाउनलोड किया जा सकता है?

उत्तर : हां, आप उन विवरणों को जुलाई माह के जीएसटीआर-1 में दिखा सकते हैं, जिसको सितंबर में दाखिल करना होगा। और ट्रांस-1 फॉर्म जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है।

प्रश्न : मेरा सूरत से कपड़ा आता है जो कि मैं ट्रांसपोर्ट से सीधे अपने मेरठ के ही खरीदार को भेजता हूं। यदि माल 50,000 रुपये से कम हो तो क्या मुझे ट्रांसपोर्ट पर अपना बिल देना होगा?

उत्तर : ई-वे बिल को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए आपको राज्य के ई-वे बिल का अनुपालन करना होगा, यदि राज्य में कोई है तो।

प्रश्न : मैं देहरादून में पेरिशेबल गुड्स (जल्द खराब होने वाली वस्तुएं) का रिटेल कारोबार करता हूं। मैं न तो राज्य के बाहर खरीद करता हूं और न ही बेचता हूं। मेरा टर्नओवर भी 30 लाख रुपये से कम है। हालांकि मैं ई-कॉमर्स पोर्टल (जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में पंजीकृत है) के माध्यम से अपने राज्य के भीतर स्थानीय लोगों को अपने उत्पाद बेचता हूं। इस बिक्री के लिए हमें एनईएफटी के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से सीधे पेमेंट मिलती है। क्या मैं एक प्रतिशत जीएसटी वाली कंपोजीशन स्कीम ले सकता हूं? वैट की व्यवस्था में भी हम एक प्रतिशत की कंपोजीशन स्कीम में थे।

उत्तर : कृपया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (2) (डी) को देखें, आप कंपोजिसन योजना का लाभ नहीं ले सकते।

प्रश्न : मेरा टीशर्ट प्रिंटिंग का कारोबार है और सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है। मेरा काम जॉब वर्क की श्रेणी में आता है, क्या मुझे जीएसटी के लिए पंजीकरण कराने की जरूरत है?

उत्तर : यह आवश्यक नहीं है।

प्रश्न : मैने गलती से जीएसटीआर-3बी में बी-टू-बी की खरीद को बी-टू-सी में दिखाकर सबमिट कर दिया है। इसलिए अब मेरे ऊपर क्रेडिट की जगह टैक्स देनदारी बन गई है। इसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? क्या सितंबर में ब्याज भरना होगा? वेबसाइट पर जीएसटीआर3बी सबमिटेड दिख रहा है। लेकिन दिख रहा टैक्स न जमा करने की स्थिति में जीएसटीआर3बी पूर्ण रूप से दाखिल नहीं माना जा रहा है।

उत्तर : कृपया आप संशोधित सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 61 (5) और नियम 61 (6) को देखे। आप जुलाई के जीएसटीआर-3 में इस ब्योरे में संशोधन कर सकेंगे, जिसको सितंबर में दाखिल करना होगा।

प्रश्न : मैं एक ऑटोमोबाइल डीलर हूं और हमें किसी वाहन की ऑन-रोड कीमत पर टैक्स इनवॉयस बनानी होती है। इसमें हम आरटीओ और बीमा व्यय को वाहन मूल्य से अलग दिखाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम टैक्स इनवॉयस में आरटीओ और बीमा खर्च को दिखाते हैं तो क्या जीएसटी इस पर भी देना होगा?

उत्तर : यदि आप आरटीओ तथा बीमा सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक शुद्ध एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के बदले ली गई राशि पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने ग्राहक से कुछ अतिरिक्त वसूल रहे हैं तो आप इस सेवा का जो कुल मूल्य लेते हैं उस पर जीएसटी लागू होगी।

(यह सवाल जवाब सुमित भाटिया और असीम आनंद, असिस्टेंट कमिश्नर, जीएसटी के साथ हुई बातचीत पर आधारित हैं।)


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