FY2019-20: जानिए कितने लाख की सैलरी पर होगी कितनी टैक्स बचत
एक फरवरी 2019 को पेश हुए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। एक फरवरी 2019 को पेश हुए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। यह टैक्स फ्री आय 12,500 रुपये की कर छूट के साथ होगी जो कि आयकर की धारा 87A के अंतर्गत मिलेगी। लेकिन 5 लाख रुपये तक की आय वालों को भी आयकर रिटर्न भरना ही होगा। जानिए वित्त वर्ष 2019-20 से सामान्य वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों को कितना फायदा होगा।
5 नहीं 7 लाख तक की आय होगी ऐसे टैक्स फ्री: 5 लाख तक की आय तो व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा में आ गई है। इसमें अगर आर 80C की डेढ़ लाख की छूट को शामिल कर लें तो यह लिमिट बढ़कर हो गई 6.50 लाख रुपये। वहीं अगर इसमें 80D को शामिल कर लिया जाए जिसमें 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है (25 हजार खुद का और 25 हजार माता-पिता का इंश्योरेंस) तो यह सीमा 7 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।
उदाहरण से समझिए: मान लीजिए आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये है तो आपकी 7 लाख की आय में 1.50 लाख रुपये 80C के कम कर दीजिए। अब बचे 5.50 लाख रुपये। अब 80D के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स कटौती और कम कर दीजिए। बचे 5 लाख रुपये ये ही पांच लाख रुपये टैक्स फ्री होंगे।
पीयूष गोयल ने जैसे ही संसद में 5 लाख तक की टैक्स फ्री आय की घोषणा की संसद में मोदी-मोदी के नारे लगने लगे। गोयल ने यहां पर देश के करदाताओं का भी धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा, " मैं अपने सभी टैक्स देने वाले देशवासियों को धन्यवाद देता हूं जिस कारण से गरीबों के लिए योजनाएं लागू करने में आसानी हुई।"