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Union Budget 2019: अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पर क्या रहा बजट का असर

जो लोग 5 लाख तक की कमाई करते हैं, उनकी आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 01 Feb 2019 06:12 PM (IST)Updated: Mon, 04 Feb 2019 02:38 PM (IST)
Union Budget 2019: अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पर क्या रहा बजट का असर
Union Budget 2019: अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पर क्या रहा बजट का असर
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पीयूष गोयल का अंतरिम बजट कमोबेश एक वोट बैंक को साधने वाला अभ्यास रहा, जिसने जनता का ध्यान बीती उपलब्धियों की ओर खींचने की कोशिश की। वोट बैंक से जुड़ी घोषणाओं में 12 करोड़ छोटे किसानों को 6 हजार रुपये उनके बैंक खाते में पहुंचाया जाना और 10 करोड़ मजदूरों को पेंशन की सौगात देना प्रमुख रुप से शामिल रहा। यह बात एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के चेयरमैन अनुज पुरी ने  कही।

रियल एस्टेट सेक्टर के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से सकारात्मक पहलू:

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  • अफोर्डेबल होम्स को मिला बूस्ट: जो लोग 5 लाख तक की कमाई करते हैं, उनकी आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि अगर कोई विशेष सरकारी बचत योजनाओं में निवेश करता है तो उसकी टैक्स फ्री इनकम 6.5 लाख रुपये हो जाएगी। यह किफायती आवास योजनाओं पर अच्छा असर डाल सकता है।
  • सरकार ने डेवलपर्स के लिए कर छूट का लाभ 1 वर्ष बढ़ाकर अब 2020 तक कर दिया है। यह कदम भी किफायती आवास योजनाओं को बूस्ट देने का काम करेगा।
  • वर्ष 2019 तक सभी के लिए बिजली की उपलब्धता दूर-दराज के क्षेत्रों के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और यह किफायती आवास के लिए भी बेहतर रहेगा।
  • वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि जाहिर तौर पर लोगों के खर्च करने की क्षमता में इजाफा करेगा।
  • वहीं दूसरे घर को लेकर की गई बजट घोषणा भी सेकेंड होम मार्केट को बूस्ट देगी। अब अगर आपके पास दो घर भी हैं तो सरकार आपके दोनों घरों को सेल्फ ऑक्युपाइड होम मान लेगी।
  • अनसोल्ड इन्वेंटरी बेनिफिट्स: अनसोल्ड इन्वेंट्री पर कर लगाने की अवधि को दो साल तक बढ़ा दिया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है जो कि हाउसिंग सेक्टर को फायदा दिलाएगा। वर्तमान में 7 शहरों में 6.73 लाख अनसोल्ड यूनिट्स हैं।
  • निवेशकों को बूस्ट: किराए पर दिए गए घर पर मिलने वाला 2.40 लाख रुपये तक के किराए पर अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जबकि पहले यह सीमा 1.8 लाख रुपये निर्धारित थी। यह खबर लोगों को दूसरा घर खरीदने पर प्रोत्साहित करेगी, ताकि वो दूसरे घर से कमाई कर सके।
  • वहीं घर की बिक्री पर मिलने वाली राशि पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स की राशि से अब आप अगर दो घर भी खरीद लेते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स माफ हो जाएगा।

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