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Budget 2024: स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स बेनेफिट बढ़ाने का दिया प्रस्ताव

सरकार ने गुरुवार को स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए टैक्स बेनेफिट को एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। स्टार्टअप और सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ टैक्स बेनेफिट और साथ ही कुछ आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर टैक्स छूट 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है।

By Shivani Kotnala Edited By: Shivani Kotnala Published: Thu, 01 Feb 2024 03:58 PM (IST)Updated: Thu, 01 Feb 2024 03:58 PM (IST)
Budget 2024: स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी

पीटीआई, नई दिल्ली। Budget 2024: सरकार ने गुरुवार को स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए टैक्स बेनेफिट को एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। टैक्स बेनेफिट को मार्च 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।

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31 मार्च 2025 तक बढ़े टैक्स बेनेफिट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप और सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ टैक्स बेनेफिट और साथ ही कुछ आईएफएससी (International Financial Services Centre) इकाइयों की कुछ आय पर टैक्स छूट 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही है।

अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए उन्होंने कहा, " टैक्सेशन में निरंतरता बनाए रखने के टैक्स छूट को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं।

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स्टार्टअप को बढ़ावा देने लिए उठाए गए हैं कदम

सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा अब तक 1.17 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। ये स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना के तहत आयकर लाभ जैसे कर प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।

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प्रस्ताव पर टिप्पणी

प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की पार्टनर गौरी पुरी ने कहा कि जैसी कि उम्मीद थी, सरकार ने अंतरिम बजट के तहत नीतिगत संयम बरता है और किसी भी कर प्रस्ताव की घोषणा नहीं की गई है।

 


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