Budget 2022 for Taxpayers: आइये जानें, निर्मला सीतारमण टैक्सपेयर्स को किन क्षेत्रों में दे सकती है प्रत्यक्ष कर में छूट
Budget 2022 for taxpayers पिछले साल निर्मला सीतारमण ने कुछ शर्तों के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर को खत्म करने एनआरआई के लिए दोहरे कराधान को हटाने के नए नियम और अन्य उपायों के बीच कर निर्धारण की समय अवधि में कमी की घोषणा की थी।
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) मंगलवार को केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करेंगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित पांच राज्यों में होने वाले प्रमुख चुनावों से पहले वेतनभोगी वर्ग की निगाहें व्यक्तिगत कराधान की घोषणा पर टिकी हैं।
पिछले साल निर्मला सीतारमण ने कुछ शर्तों के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर को खत्म करने, एनआरआई के लिए दोहरे कराधान को हटाने के नए नियम और अन्य उपायों के बीच कर निर्धारण की समय अवधि में कमी की घोषणा की थी। उन्होंने टैक्स आडिट की सीमा भी पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी थी। आइये जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर में किन क्षेत्रों में छूट दी जा सकती है।
1. धारा 80सी की सीमा बढ़ाना: धारा 80सी के तहत आयकर बचत वर्तमान में एक वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख रुपये तक उपलब्ध है, जिसे संशोधित किया जा सकता है।
2. रियायती कर व्यवस्था: पिछले साल अप्रैल से लागू हुई वैकल्पिक रियायती कर व्यवस्था को और अधिक स्वीकार्य बनाया जा सकता है। समें अधिकतम 30 प्रतिशत कर दर रखने के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 15 लाख कर किया जा सकता है।
3. क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर कर लगाना (Concessionary tax regime) : क्रिप्टो संपत्ति जिसमें गैर फंजिबल टोकन (non fungible tokens), जुड़ी हुई परिसंपत्ति टोकन आदि जैसी डिजिटल संपत्ति की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। भविष्य में जबरदस्त झोंका हासिल होने की संभावना है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए एक विशेष कर व्यवस्था 2022-23 के बजट में पेश की जाएगी।
4. लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG): लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) जिसे वित्त अधिनियम 2018 के माध्यम से पेश किया गया था। यह निवेशकों के लिए एक बोझ रहा है और उनके आत्मविश्वास को कम करता है। ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में LTCG टैक्स नहीं होता है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि घरेलू रूप से सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बिक्री पर एलटीसीजी से छूट दी जा सकती है क्योंकि इससे शेयर बाजार के माध्यम से निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
5. कारपोरेट्स के लिए कर : कारपोरेट फर्मों को उम्मीद है कि कोविड के दौरान समाज और कर्मचारी कल्याण की मदद के लिए खर्च की गई राशि या व्यय को कटौती योग्य व्यय के रूप में अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सरकार से उन कारपोरेट्स के लिए कर को कम करने की उम्मीद है जो अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियों में 15 प्रतिशत या उससे कम में लगे हुए हैं और इन हाउस आर एंड डी व्यय पर भारित कटौती की अनुमति देते हैं।