31 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार से करा लें लिंक, जानिए क्यों जरूरी है यह काम
केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। आपके पास पैन को आधार से लिंक कराने के लिए करीब 1 महीने का समय बचा है। अगर आपने इस साल 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड से जुड़ा काम नहीं किया तो आपका कार्ड नहीं चलेगा और आप इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
बता दें कि केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें से 23 करोड़ ने अपने आधार को पैन से लिंक कर लिया है।
घर बैठे करा सकते हैं लिंक
सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
आप SMS सेवा का इस्तेमाल कर भी लिंक करा सकते हैं। इसके लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है। अब तक विभाग ने 42 करोड़ पैन नंबर जारी किए हैं।
ऐसे समझें
UIDPAN <12-अंकों का आधार> <10-अंकों का पैन>
उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q