वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगा GST मामलों का निपटारा, CBIC ने अधिकारियों को लिखा पत्र
प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स को लिखे पत्र में कहा गया है कि जीएसटी से जु़ड़े सभी तरह के अपीलीय मामलों की व्यक्तिगत सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनिश्चित की जाए।
नई दिल्ली, पीटीआइ। वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जु़ड़ी अपीलों का निपटारा अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किया जाएगा। इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी अधिकारियों को पत्र लिखा है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स को लिखे पत्र में कहा गया है कि जीएसटी से जु़ड़े सभी तरह के अपीलीय मामलों की व्यक्तिगत सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनिश्चित की जाए। इससे विवादों के निपटारे में पैसे के साथ-साथ समय की भी बचत होगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी शारीरिक दूरी का पालन भी संभव होगा। दूर बैठे सुनवाई हो जाने से यात्रा करने की जरूरत नहीं प़़डेगी। हालांकि करदाता को यह अधिकार होगा कि वह वर्चुअल माध्यम से सुनवाई से इन्कार कर दे।
इससे पहले अप्रैल में सीबीआइसी ने कस्टम्स एक्ट और पूर्ववर्ती एक्साइज व सेवा कर से जु़ड़े मामलों के निपटारे के लिए भी इसी तरह का निर्देश जारी किया था। नए नियम के दायरे में कारोबार से जु़ड़े सभी तरह के लोगों को शामिल किया गया है।
सीबीआइसी ने जीएसटी अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से सुनवाई के लिए वीडियो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने को कहा है। सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता को पहले समय निर्धारित करना होगा। संवाद के लिए ई-मेल का रास्ता अपनाने के लिए भी कहा गया है। सीबीआइसी के इस कदम का एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र से जु़ड़े सभी लोगों का फायदा होगा।