प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ ब्रिटिश हाई कोर्ट में अपील करेंगे विजय माल्या
ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की तरफ से प्रत्यर्पण का आदेश दिए जाने के बाद माल्या को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिनों का समय मिला था।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में याचिका दायर प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील किए जाने की मंजूरी मांगी है। ब्रिटेन के गृह मंत्री माल्या को भारत का आदेश दे चुके है। ब्रिटेन में माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण वारंट जारी किया जा चुका है और वह फिलहाल जमानत पर बाहर है।
ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की तरफ से प्रत्यर्पण का आदेश दिए जाने के बाद माल्या को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिनों का समय मिला था।
माल्या की यह अपील इस आदेश आने के 10 दिन बाद आई है। अदालत के एक प्रतिनिधि ने कहा कि आवेदन पर फैसला लेने के लिए इसे जज के पास भेज दिया गया है, जिस पर दो से चार हफ्ते के बीच फैसला आने की उम्मीद है।
अगर माल्या का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो अगले कुछ महीनों के दौरान इस पर सुनवाई होगी। लेकिन अगर उनका आवेदन खारिज होता है तो उनके पास नया फॉर्म दाखिल करने का विकल्प होगा।
ऐसा होने की स्थिति में इस मामले की 30 मिनट की मौखिक सुनवाई होगी जिसमें माल्या के वकील और भारत सरकार की ओर से मुकदमा लड़ रही क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) अपील के खिलाफ और पक्ष में अपने दावों को नए सिरे से रखेगी। इसके बाद ही तय किया जा सकेगा कि मामले की सुनवाई को पूरा किया जा सकता है या नहीं।
यह सुनवाई लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी और इसमें कई महीने और लगेंगे। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार होगा।
देश के बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये लेकर भागने के बाद मार्च 2016 से माल्या ब्रिटेन में हैं। हालांकि प्रत्यर्पण वारंट जारी होने की वजह से वह जमानत पर बाहर हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी।
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