Videocon Insolvency Case: धूत परिवार ने ऋणदाताओं को 30,000 करोड़ रुपये के भुगतान की पेशकश की
Videocon Insolvency Case वीडियोकॉन दिवालिया मामले में धूत परिवार ने ऋणदाताओं को 30000 करोड़ रुपये का भुगतान करने की पेशकश की है। धूत परिवार ने वीडियोकॉन समूह की 13 कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए यह पेशकश की है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। वीडियोकॉन दिवालिया मामले में धूत परिवार ने ऋणदाताओं को 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने की पेशकश की है। धूत परिवार ने वीडियोकॉन समूह की 13 कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए यह पेशकश की है। राशि के भुगतान का प्रस्ताव वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के लेनदारों की समिति (CoC) को भेजा गया है। वेणुगोपाल धूत ने न्यूज एजेंसी पीटीआइ को यह जानकारी दी। वेणुगोपाल धूत वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के निलंबित बोर्ड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे।
गौरतलब है कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) आरंभ होने के बाद वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज (Videocon Industries) के बोर्ड को निलंबित कर दिया गया था। वीडियोकॉन ग्रुप के भूतपूर्व प्रवर्तक धूत परिवार को उम्मीद है कि समाधान पेशकश पर आखिरी निर्णय साल के आखिर तक आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ऋणदाताओं और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) का सहमत होना आवश्यक है।
वीडियोकॉन ग्रुप की सीआईआरपी के तहत कुल 15 कंपनियों में से 13 कंपनियों के लिए समाधाान की पेशकश की गई है। वही, वीडियोकॉन ग्रुप की दो कंपनियां केएआईएल (KAIL) और ट्रेंड (TREND) इस समाधान पेशकश में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई बेंच ने समूह की इन 15 कंपनियों को एक साथ कर दिया था, जिससे समाधान प्रक्रिया तेज हो सके। वेणुगोपाल धूत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समाधान पेशकश पर आखिरी फैसला अगले 30 से 60 दिन में आ जाएगा।
दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता की धारा 12ए के अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ किसी कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रकिया को वापस लेने का प्रावधान है। इसके लिए समाधान पेशवर को दिवाला प्रक्रिया को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव आगे बढ़ाना होगा।