अमेरिका ने वर्ष 2020 तक के लिए H-1B वीजा की लिमिट को 65,000 तक सीमित किया
एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को खासतौर से तकनीकी विशेषज्ञता वाले पेशों में नौकरी देने की इजाजत देता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीयों, पेशेवरों समेत विदेशी नागरिकों की ओर से अधिक संख्या में एच-1बी वीजा के लिए आवेदन मिलने के बाद अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020 के लिए एच1बी वीजा की लिमिट 65,000 तक सीमित कर दी गई है।
आपको बता दें कि एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को खासतौर से तकनीकी विशेषज्ञता वाले पेशों में नौकरी देने की इजाजत देता है। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए इस वीजा पर ही निर्भर रहती हैं।
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा, जो कि वीजा के आवेदनों को मंजूरी देने के काम से जुड़ी एक संघीय एजेंसी है ने कहा, "उसे वित्त वर्ष 2020 के लिए कांग्रेस की ओर से एच-1बी वीजा के लिए सीमित की गई 65,000 की संख्या के लिए पर्याप्त आवेदन मिल चुके हैं।"
वित्त वर्ष एक अक्टूबर 2019 से शुरू होगा और यूएससीआईएस को एक अप्रैल से वीजा के आवेदन मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि एजेंसी ने यह नहीं बताया कि उसे पहले पांच दिनों में कितने आवेदन मिले हैं।