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आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आज, आधी रात तक खुलेंगे ऑफिस

बीते वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त है। पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई थी।

By Shubham ShankdharEdited By: Published: Sat, 05 Aug 2017 10:15 AM (IST)Updated: Sat, 05 Aug 2017 02:07 PM (IST)
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आज, आधी रात तक खुलेंगे ऑफिस
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आज, आधी रात तक खुलेंगे ऑफिस

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कहा है कि उसके सभी कार्यालय पांच अगस्त शनिवार को को मध्य रात्रि तक खुले रहेंगे ताकि वरिष्ठ नागरिकों और पांच लाख रुपये से कम आय वाले अन्य करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिल सके। 

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बीते वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त है। पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। विभाग ने पांच दिन की मोहलत दे दी थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पांच अगस्त को शनिवार होने के कारण विभागीय अधिकारियों को मध्य रात्रि तक रिटर्न स्वीकार करने के लिए विशेष इंतजाम करने को निर्देश दिये गये हैं।

रिफंड का क्लेम न होने पर पांच लाख रुपये तक आय वाले सामान्य करदाताओं और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कार्यालय जाकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी गई है। अन्य सभी श्रेणियों को अनिवार्य रूप से रिटर्न विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरना है। 

आप आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं.....

ऑफलाइन माध्यम से:

ऑफलाइन माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म सिलेक्ट करना होगा, जो आपके लिए भरना जरूरी है। यानी ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4। इनमें से आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा आपको वो भरना होगा। आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं (incometaxindia.gov.in)। यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर आपको फॉर्म भरना होगा। इसके बाद भरे हुए फॉर्म को आपको अपने शहर के इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराना होगा। यह ऑफिस आपको एक Acknowledgement Receipt देगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में यह ऑफिस सिविक सेंटर में है।

क्या है आईटीआर फाइलिंग का ऑनलाइन तरीका?

ऑनलाइन माध्यम से: टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुप्ता ने बताया कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पहला तरीका: आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉग-इन करें। ऐसा करने के बाद E-Filing इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। आप इसमें आकलन वर्ष के आधार पर डेटा भरें। इसके बाद रिटर्न सबमिट करें और फिर इसे ई-वेरिफाई करें।

ई-वेरिफिकेशन के के 4 तरीके होते हैं......

1. ई-मेल ओटीपी या फिर मोबाइल ओटीपी के जरिए

2. आधार ऑथेंटिफिकेशन (ईवीसी/EVC) के जरिए

3. आप अपने बैंक अकाउंट की वेबसाइट पर जाकर भी इसे वेरिफाई करा सकते हैं

4. आपको एकनॉलेजमेंट की कॉपी निकालकर उसे बैंगलुरु स्थित आयकर भवन में भेजना होगा

बैंगलुरू के आयकर भवन का पता Centralized processing center (CPC), Income tax department Bangalore-560500

दूसरा तरीका: इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आकर आपको XML इनकम टैक्स फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म को फिल करने के बाद इसे वैलिडेट (validate) करें। इसके बाद XML फाइल डाउनलोड होगी। इसके बाद आपको इस फाइल को इनकम टैक्स अकाउंट पर लॉग-इन कर इसे अपलोड करना होगा।

क्या ध्यान रखें:

• आईटीआर फाइलिंग के दौरान आधार कार्ड को 1 जुलाई से अनिवार्य कर दिया गया है।

• नोटबंदी के दौरान अगर आपने आपने अपने सभी खातों में मिलाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की है तो आपको इसकी डिटेल भरनी होगी।

• इस बार फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स फॉर्म नंबर-1 सरल हो गया है और एक पेज कर दिया गया है।

• अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको मिलने वाली छूट की सीमा 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है।


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