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DL, RC और परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता जून तक बढ़ी, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिया फैसला

DL RC लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग अपने दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं करा पाए थे। विभिन्न दस्तावेज की वैधता बढ़ाने के लिए सबसे पहले 30 मार्च 2020 को एडवाइजरी जारी की गई थी। फिर नौ जून 24 अगस्त और 27 दिसंबर को एडवाइजरी जारी कर वैधता बढ़ाई गई थी।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Sat, 27 Mar 2021 11:48 AM (IST)Updated: Tue, 30 Mar 2021 12:04 PM (IST)
DL, RC और परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता जून तक बढ़ी, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिया फैसला
driving license ( P C : Pixabay )

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने गाड़ी से जुड़े दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट आदि की वैधता 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि पहली फरवरी, 2020 या इसके बाद जिन दस्तावेज की वैधता समाप्त हो रही है, उनकी वैधता को विस्तार दिया जाएगा।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी।

कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग अपने दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं करा पाए थे। विभिन्न दस्तावेज की वैधता बढ़ाने के लिए सबसे पहले 30 मार्च, 2020 को एडवाइजरी जारी की गई थी। फिर नौ जून, 24 अगस्त और 27 दिसंबर को एडवाइजरी जारी कर वैधता बढ़ाई गई थी। 27 दिसंबर, 2020 को जारी एडवाइजरी में सभी दस्तावेज की वैधता को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया गया था। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध मानें।

मंत्रालय ने कहा कि पहली फरवरी, 2020 के बाद से एक्सपायर हो रहे दस्तावेज को 30 जून, 2021 तक वैध माना जाएगा। प्रवर्तन किसी भी जांच में इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करेंगी, जिससे लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस संबंध में यह संभवत: आखिरी एडवाइजरी है। राज्यों को इसका पूरी तरह पालन करने को कहा गया है।


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