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नई रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू करने के लिए टेलिकॉम ऑपरेटर्स ने मांगा 20 नवंबर तक का वक्त

टेलिकॉम ऑपरेटर्स ने आधार आधारित यूजर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन सिस्टम की जगह नया डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए 20 नवंबर तक का समय मांगा है

By Pramod Kumar Edited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 11:07 AM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 11:16 AM (IST)
नई रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू करने के लिए टेलिकॉम ऑपरेटर्स ने मांगा 20 नवंबर तक का वक्त
नई रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू करने के लिए टेलिकॉम ऑपरेटर्स ने मांगा 20 नवंबर तक का वक्त

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। टेलिकॉम ऑपरेटर्स ने आधार आधारित यूजर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन सिस्टम की जगह नया डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए 20 नवंबर तक का समय मांगा है। सीओएआई के डायरेक्टर जनरल राजन एस मैथ्यू ने टेलिकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन को भेजे पत्र में कहा कि ग्राहकों को असुविधाओं से बचाने और सही तरीके से सिस्टम को लागू करने के लिए 15 अतिरिक्त दिनों की जरूरत है।

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उद्योग संगठन सीओएआई ने पहले से चल रहे आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक नो यूअर कस्टमर्स (ई-केवाईसी) सिस्टम को जारी रखने की अनुमति की मांग की है। मैथ्यू ने कहा कि हमें डिजिटल प्रक्रिया को लागू करने समय की जरूरत है क्योंकि यह प्रक्रिया लाखों रिटेलर्स तक पहुंचानी है।

सरकार ने बीते 26 अक्टूबर को टेलिकॉम कंपनियों से मौजूदा और नए ग्राहकों के वेरिफिकेशन के लिए आधार के इस्तेमाल को बंद करने का आदेश दिया था। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्राइवेट कंपनियां आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती।

टेलिकॉम विभाग (डीओटी) ने कहा कि इंडस्ट्रीज ने वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया का सुझावा दिया है। इसमें ग्राहकों की लाइव फोटो और उसके पहचान और पत्ते के डॉक्युमेंट्स की स्कैन कॉपी इस्तेमाल की जाएगी। इससे यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। साथ ही टेलिकॉम विभाग ने टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर से नई योजना के लिए तैयार रहने और 5 नवंबर तक उसका कॉन्सेप्ट जमा करने को कहा है।


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