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आयकर रिफंड में गड़बड़ियां रोकने के लिए प्रक्रिया में बदलाव

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रक्रिया में बदवाल कर दिए है

By Surbhi JainEdited By: Published: Thu, 10 Aug 2017 10:43 AM (IST)Updated: Thu, 10 Aug 2017 01:26 PM (IST)
आयकर रिफंड में गड़बड़ियां रोकने के लिए प्रक्रिया में बदलाव
आयकर रिफंड में गड़बड़ियां रोकने के लिए प्रक्रिया में बदलाव

नई दिल्ली (जेएनएन)। आयकर रिफंड में धांधली को रोकने के लिए विभाग ने रिफंड की प्रक्रिया में बदलाव किया है। कई नौकरीपेशा करदाता गलत दस्तावेज या जानकारी देकर फार्म 16 या 16ए प्राप्त कर लेते हैं, जबकि नियमानुसार उन्हें आय में कटौती का लाभ देय नहीं होता है। इसे रोकने लिए अधिनियम की धारा 143(1) ए में संशोधन किया गया है।

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आयकर विभाग के संज्ञान में आया कि अधिकतर करदाता कम कर योग्य आय घोषित करके फार्म 16 या 16ए के माध्यम से रिफंड प्राप्त करते रहे हैं। वेतनभोगी करदाता अधिकतर मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्र भत्ता और धारा 80सी से लेकर 80यू तक तमाम सेक्शनों के तहत कटौती दस्तावेजों के बिना कटौती प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए धारा 143(1)ए में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत करदाता को विभाग से सूचना दी जाएगी कि कंपनी द्वारा जारी फार्म 16 और धारा 26 एएस में प्राप्त जानकारी के आधार पर आय में अंतर है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट विवेक खन्ना के मुताबिक आयकर विभाग ने कहा कि कई बार नौकरीपेशा लोग गलत दस्तावेज लगाकर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

जुलाई-अगस्त का रिटर्न दाखिल करने को मिलेगा अतिरिक्त समय
सरकार ने जीएसटी तंत्र में जुलाई और अगस्त के फाइनल टैक्स रिटर्न भरने के लिए तारीखों की अधिसूचना जारी कर दी है। जीएसटी काउंसिल ने जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 फार्म में फाइनल रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इस अंतरिम अवधि में कारोबारियों को जीएसटीआर-3बी में रिटर्न भरना है। इसमें उन्हें बिक्री और इनपुट क्रेडिट के विवरण के साथ कर देयता का स्वत: आंकलन करके विवरण देना होगा। केंद्रीय एक्साइज व कस्टम्स बोर्ड (सीबीईसी) ने रिटर्न फार्म भरने के लिए तारीखों की अधिसूचना जारी कर दी है।


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