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Tax Alert! पोस्ट ऑफिस स्कीम से 20 लाख से ज्यादा निकासी पर कटेगा TDS

Tax Alert! विभिन्न पोस्ट ऑफिस स्कीम से 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा। डाक विभाग ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं। इसमें पीपीएफ निकासी को भी शामिल किया गया है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 30 Mar 2021 06:53 PM (IST)Updated: Wed, 31 Mar 2021 07:07 AM (IST)
Tax Alert! पोस्ट ऑफिस स्कीम से 20 लाख से ज्यादा निकासी पर कटेगा TDS
इस मामले में 20 लाख से एक करोड़ रुपये के बीच की राशि पर दो फीसद टीडीएस काटा जाएगा।

नई दिल्ली, आइएएनएस। विभिन्न पोस्ट ऑफिस स्कीम से 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा। डाक विभाग ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं। इसमें पीपीएफ निकासी को भी शामिल किया गया है। आयकर कानून, 1961 की धारा 194एन के नए प्रविधानों के मुताबिक, यदि किसी निवेशक ने पिछले तीन असेसमेंट ईयर का रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो निकाली गई राशि से टीडीएस कटेगा।

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इस मामले में 20 लाख से एक करोड़ रुपये के बीच की राशि पर दो फीसद टीडीएस काटा जाएगा। यदि एक वित्त वर्ष में सभी स्कीम से निकासी एक करोड़ रुपये से ज्यादा हुई तो एक करोड़ रुपये से ऊपर की राशि पर पांच फीसद टीडीएस वसूला जाएगा।

आइटीआर (Income Tax Return) फाइल करने वालों के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर दो फीसद का टीडीएस (TDS) काटा जाएगा। विभिन्न डाकघरों को टीडीएस कटौती में मदद का जिम्मा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (सीईपीटी) का है। विभिन्न डाकघरों को टेक्नोलॉजी से जुड़ी मदद देने वाले सीईपीटी ने इस तरह के जमाकर्ताओं की पहचान की है और संबंधित सर्किल को जानकारी मुहैया कराएगा।

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