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सुप्रीम कोर्ट ने सीमेंट फर्मों पर 6300 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा

सीमेंट कंपनियों पर लगाए गए 6,300 करोड़ रुपये की जुर्माने की राशि को बरकरार रखा

By NiteshEdited By: Published: Fri, 05 Oct 2018 02:46 PM (IST)Updated: Fri, 05 Oct 2018 05:26 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने सीमेंट फर्मों पर 6300 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने सीमेंट फर्मों पर 6300 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के तहत सीमेंट कंपनियों पर लगाए गए 6,300 करोड़ रुपये की जुर्माने की राशि को बरकरार रखा, साथ ही कंपनियों से केवल 10% राशि जमा करने को लेकर सवाल भी किया।

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 जानकारी के मुताबिक उत्पाद संघ में शामिल होने को लेकर अगस्त 2016 में सीसीआई ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, रैमको सीमेंट्स लिमिटेड और जेके सीमेंट लिमिटेड के साथ-साथ इंडस्ट्री बॉडी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएमए) सहित 11 सीमेंट कंपनियों पर 6,300 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था। जिसे सीमेंट निर्माताओं ने अपीलीय निकाय के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने सीसीआई से एक नया आदेश जारी करने के लिए कहा था।

 अगस्त 2016 के आदेश में सीसीआई ने सीएमए को दंडित करने के अलावा सभी फर्मों को बाजार में सीमेंट की कीमतें, उत्पादन और आपूर्ति पर समझौते के लिए निर्देश दिया था।

 इसके बाद सीमेंट निर्माताओं की ओर से सीसीआई के आदेश को नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में चुनौती दी गई, हालांकि एनसीएलएटी ने 25 जुलाई को सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा। सीसीआई ने आदित्य बिड़ला समूह फर्म अल्ट्राटेक पर 1,175.49 करोड़ रुपये का उच्चतम जुर्माना लगाया था।


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