आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, सरकार ने हर साल बचाए 90 हजार करोड़ रुपए: जेटली
आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड की मदद से हर साल 90 हजार करोड़ रुपए की बचत की है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की खंडपीठ ने कहा कि आधार संवैधानिक रूप से मान्य है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को प्रभावित किया गया है, जो बैंक खाता, मोबाइल फोन कनेक्शन और स्कूल में एडमिशन से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आईटी रिटर्न दाखिल करने और स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाए रखा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में 122 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो आधार की मदद से सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएं और फर्जी या डुप्लिकेट आधार को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि आधार से सरकार को हर साल 90,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिल रही है।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब नया बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार उपलब्ध करवाना और पुराने खाते से आधार को लिंक करवाना जरूरी नहीं है। अभी तक बैंक खाते से आधार को लिंक करवाना जरूरी माना जा रहा था। इसके अलावा सिम कार्ड लेने में भी आधार की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। NEET, UGC और CBSE की परीक्षाओं के लिए अब आधार की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है।