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जीएसटी के विशेष रिफंड पखवाड़े की अवधि 16 जून तक बढ़ी

सीबीईसी 31 मई 2018 से अब तक 7,500 करोड़ के रिफंड को क्लियर कर चुका है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 13 Jun 2018 10:51 AM (IST)Updated: Thu, 14 Jun 2018 07:15 AM (IST)
जीएसटी के विशेष रिफंड पखवाड़े की अवधि 16 जून तक बढ़ी
जीएसटी के विशेष रिफंड पखवाड़े की अवधि 16 जून तक बढ़ी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने विशेष रिफंड पखवाड़े की अवधि को दो दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब निर्यातकों के लंबित रिफंड का निपटारा 16 जून 2018 तक होगा। गौरतलब है कि सीबीआईसी रिफंड के लंबित मामलों के तेज निपटारे के लिए 31 मई से ‘विशेष रिफंड पखवाड़े’ का आयोजन कर रहा है।

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सीबीईसी 31 मई 2018 से अब तक 7,500 करोड़ के रिफंड को क्लियर कर चुका है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, “निर्यातकों और लंबित दावों से जबरदस्त प्रतिक्रिया के संदर्भ में, विशेष रिफंड पखवाड़े की अवधि दो और दिनों तक के लिए बढ़ाई जा रही है, यानी 16 जून 2018 तक के लिए।”

अलग-अलग स्तर की खामियों के चलते निर्यातकों का करीब 14,000 करोड़ का रिफंड काफी समय से अटका पड़ा था। सीबीआईसी ने इसीलिए इस मामले को तेजी से ट्रैक करने के लिए पखवाड़े के दूसरे चरण का आयोजिन किया था। पहले चरण के दौरान 15 और 29 मई को 5,350 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी।

मंत्रालय ने आगे कहा कि एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के संक्षिप्त भुगतान के मामले में, छोटे निर्यातक जिनका कुल आईजीएसटी रिफंड जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए 10 लाख रुपये तक है, इसके लिए उन्हें आईजीएसटी के भुगतान के संदर्भ में सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां निर्यात वाले स्थान पर संबंधित कस्टम कार्यालय में जमा करानी होगी। अन्य को भुगतान प्रमाण के साथ एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा।


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