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आयातित पटाखे रखना और उनकी बिक्री करना गैरकानूनी: वाणिज्य मंत्रालय

त्योहार के सीजन को देखते हुए सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया कि देश में विदेशी (आयातित) पटाखों को रखना और उनकी बिक्री करना अवैध होगा।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 28 Sep 2016 10:58 PM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2016 10:59 PM (IST)
आयातित पटाखे रखना और उनकी बिक्री करना गैरकानूनी: वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली: त्योहार के सीजन को देखते हुए सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया कि देश में विदेशी (आयातित) पटाखों को रखना और उनकी बिक्री करना अवैध होगा। वहीं कई संगठनों ने इस बारे में सरकार को शिकायतें भी भेजी हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि अवैध पटाखे रखने और उनकी बिक्री के बारे में किसी भी कार्रवाई के लिए पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा सकती है।

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मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग (डीआईपीपी) को गलत घोषणा के आधार पर विदेशों में बने पटाखों के गुपचुप आयात की शिकायतें एवं सूचना मिली है। बयान के अनुसार, 'विदेशों में बने पटाखों को रखना और उनकी बिक्री करना कानून के तहत अवैध और दंडनीय है तथा इस बारे में जरूरी कार्रवाई के लिए पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जा सकती है।' विदेश व्यापार महानिदेशक ने आयातित पटाखों को प्रतिबंधित वस्तु घोषित किया है।

आपको बता दें कि विभिन्न पटाखा संगठनों ने कई दफे इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि इनमें तस्करी वाले पोटैशियम क्लोरेट समेत खतरनाक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है।


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