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सेबी का अधिकारी बता पैसे मांग रहे जालसाज, नियामक ने धोखाधड़ी से बचने के बताए तरीके

सेबी के बयान के मुताबिक इन धोखेबाजों ने कथित रूप से सेबी की आधिकारिक वेबसाइट की तरह दिखने वाली फर्जी वेबसाइट के जरिये गलत तरीके से ई-मेल भेजकर स्वयं को सेबी का अधिकारी/कर्मचारी बताकर निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिये मदद की पेशकश की है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 13 Apr 2021 11:06 AM (IST)Updated: Tue, 13 Apr 2021 11:23 AM (IST)
सेबी का अधिकारी बता पैसे मांग रहे जालसाज, नियामक ने धोखाधड़ी से बचने के बताए तरीके
SEBI warns investors against fraudsters posing as officials demanding money

नई दिल्ली, पीटीआइ। बाजार नियामक सेबी ने धोखाधड़ी करने वालों को लेकर लोगों को आगाह किया है। सेबी का कहना है कि धोखाधड़ी करनेवाले खुद को सेबी का अधिकारी बताकर लोगों की शिकायतों को समाधान के लिये उनसे पैसे मांग रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नाम पर निवेशकों और लोगों के साथ ठगी करने वाले ऐसे तत्वों को नियामक ने संज्ञान में लिया है। नियामक ने निवेशकों और आम लोगों को ऐसे धोखेबाजों को लेकर आगाह किया है।

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सेबी ने कहा कि निवेशकों को ऐसे जालसाजों से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। सेबी के कर्मचारी के नाम से आने वाले ई-मेल को लेकर सतर्क रहें और ऐसे ई-मेल का जवाब नहीं दें। नियामक के अनुसार, सेबी की आधिकारिक वेबसाइट- एचटीटीपीएस:कोर्स डॉट गॉव डॉट इन https:cores.gov.in है।

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सेबी के बयान के मुताबिक, इन धोखेबाजों ने कथित रूप से सेबी की आधिकारिक वेबसाइट की तरह दिखने वाली फर्जी वेबसाइट के जरिये गलत तरीके से ई-मेल भेजकर स्वयं को सेबी का अधिकारी/कर्मचारी बताकर निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिये मदद की पेशकश की है। नियामक के अनुसार प्राय: निवेशकों से प्रोसेसिंग फीस, अन्य शुल्क आदि के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं।

निवेशक इस पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सावधान रहे और इससे मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट से आने वाले ई-मेल से गुमराह न हों।

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सेबी ने यस बैंक पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने यस बैंक पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यस बैंक पर कुछ साल पहले भ्रामक जानकारी देकर एटी-1 बांड बेचने के मामले में कार्रवाई हुई है। यस बैंक इस फैसले को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में चुनौती देगा।


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