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SEBI ने सूचीबद्धता नियमों की अनदेखी पर दिखाई सख्ती, जल्द जारी करेगा नए दिशानिर्देश

SEBI बोर्ड की इसी सप्ताह प्रस्तावित बैठक में दिशानिर्देश लाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाएगा

By Surbhi JainEdited By: Published: Tue, 27 Mar 2018 09:56 AM (IST)Updated: Tue, 27 Mar 2018 09:56 AM (IST)
SEBI ने सूचीबद्धता नियमों की अनदेखी पर दिखाई सख्ती, जल्द जारी करेगा नए दिशानिर्देश
SEBI ने सूचीबद्धता नियमों की अनदेखी पर दिखाई सख्ती, जल्द जारी करेगा नए दिशानिर्देश

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा सूचीबद्धता नियमों की अनदेखी पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कड़े कदम उठाने की योजना बना रहा है। इसके लिए दिशानिर्देश जारी करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक सेबी बोर्ड की इसी सप्ताह प्रस्तावित बैठक में दिशानिर्देश लाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

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सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित दिशानिर्देश के तहत सूचीबद्ध कंपनी द्वारा सूचीबद्धता नियमों की अनदेखी के मामले में शेयर बाजार को उस कंपनी के प्रमोटर की पूरी हिस्सेदारी बंधक रखने का अधिकार होगा। इसके बाद भी नियमों का अक्षरश: पालन नहीं किया गया, तो शेयर बाजार से उस कंपनी को गैर-सूचीबद्ध करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की खरीद-फरोख्त पर निलंबन या उसे गैर-सूचीबद्ध करने जैसे कदम उन सभी मानकों के मामलों में उठाए जाएंगे, जिनका पालन करना सूचीबद्ध कंपनियों के लिए जरूरी है।

इनमें कंपनी के बोर्ड में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, दो लगातार तिमाहियों तक ऑडिट कमेटी का गठन नहीं करना और लगातार दो तिमाहियों तक शेयरधारिता पैटर्न की जानकारी शेयर बाजार को नहीं देना जैसे मानक भी शामिल हैं। इनके उल्लंघन पर पहले कंपनी को छह माह के लिए शेयर बाजारों से निलंबित किया जाएगा और उसके बाद उसे गैर-सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रस्ताव के तहत कुछ खास नियमों की अनदेखी के मामले में सेबी कंपनी पर 1,000-5,000 रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना भी लगा सकता है।


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