Sebi ने FPI को दी यह सहूलियत, पंजीकरण प्रक्रिया होगी आसान
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एच आर खान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर एफपीआई नियमों रिड्राफ्ट किया गया है।
By Pawan JayaswalEdited By: Published: Wed, 21 Aug 2019 06:21 PM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 08:38 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सेबी ने बुधवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को बड़ी सहूलियत दी है। सेबी ने एफपीआई के लिए केवाईसी जरूरतों को आसान कर दिया है। सेबी के बोर्ड ने एक बैठक के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और तेज करने के प्रयासों के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सेबी ने बोर्ड की बैठक के बाद एक विज्ञप्ति में कहा, "केवाईसी के लिए दस्तावेजी आवश्यकताओं को सरल बनाया गया है।" भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एच आर खान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर एफपीआई नियमों रिड्राफ्ट किया गया है।
इसके साथ ही ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ODIs) को भी तर्कसंगत बनाया गया है। म्यूचुअल फंड्स द्वारा जारी ऑफशोर फंड्स को एफपीआई के रूप में पंजीकरण के बाद देश में निवेश करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, मल्टीपल निवेश प्रबंधक (एमआईएम) संरचनाओं के लिए पंजीकरण को सरल किया गया है।
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