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सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से कहा, चार हफ्ते में Vodafone Idea को करें 733 करोड़ रुपये रिफंड

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आयकर विभाग को चार हफ्ते के अंदर कंपनी को रिफंड का पैसा देने के लिए कहा है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Thu, 30 Apr 2020 10:49 AM (IST)Updated: Thu, 30 Apr 2020 10:50 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से कहा, चार हफ्ते में Vodafone Idea को करें 733 करोड़ रुपये रिफंड
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से कहा, चार हफ्ते में Vodafone Idea को करें 733 करोड़ रुपये रिफंड

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से वोडाफोन आइडिया को 733 करोड़ रुपये रिफंड देने के लिए कहा है। हालांकि, वोडाफोन आइडिया ने 4,759 करोड़ रुपये के रिफंड की मांग की थी। इस तरह कंपनी को आंशिक राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आयकर विभाग से चार हफ्ते के अंदर कंपनी को साल 2014-15 के लिए 733 करोड़ रुपये रिफंड देने के लिए कहा है। दरअसल, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने साल 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 4,759 करोड़ रुपये के रिफंड की मांग की थी।

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अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जज उदय यू ललित  और विनीत सरन ने कहा कि कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के मामले में कंपनी को आयकर कानून की धारा 143 (3) के अंतर्गत 733 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जाना चाहिए। साथ ही इस पीठ ने कहा कि कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए वोडाफोन आइडिया द्वारा की गई रिफंड की मांग से जुड़ी कार्यवाही को भी जल्द पूरा किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आयकर विभाग को चार हफ्ते के अंदर कंपनी को रिफंड का पैसा देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कर विभाग को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को चार हफ्तों के अंदर कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के रिफंड के 733 करोड़ रुपये वापस करे।

सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्देशों के अलावा कंपनी की शेष अपील को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि वोडाफोन आइडिया ने 14 दिसंबर 2018 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी की आयकर रिफंड से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था।


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