फ्लाइट में दूरसंचार सेवा के नियम जनवरी तक
टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि इसके लिए विधि मंत्रलय की मंजूरी का इंतजार है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय आकाश में उड़ान के दौरान हवाई जहाज के अंदर फोन करने और इंटरनेट सर्फ करने के लिए मोबाइल फोन के उपयोग (इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी) को अनुमति देने वाले नियम जनवरी तक आ सकते हैं। टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि इसके लिए विधि मंत्रलय की मंजूरी का इंतजार है।
सिन्हा ने कहा कि टेलीकॉम मंत्रलय अभी इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी नियमों पर विधि मंत्रलय के विचारों का इंतजार कर रहा है और उम्मीद है कि उसके बाद तुरंत ये नियम अधिसूचित हो सकते हैं। उन्होंने विधि मंत्रलय से मंजूरी मांगी है। यह पूछने पर कि क्या मंत्रलय को अगले साल के शुरू में नियमों का अधिसूचित कर पाने की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि इसकी उम्मीद है। दूरसंचार विभाग की सर्वोच्च नीति निर्मात्री समिति दूरसंचार आयोग ने व्यापक इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी को अनुमति देने के लिए एक मई को इससे संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अधिकतर विकसित देशों ने इसकी अनुमति दे रखी है।
सरकार पहले कह चुकी है कि इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क को जल्द-से-जल्द लागू करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। एयर इंडिया और विस्तारा जैसी प्रमुख विमानन कंपनियों ने इसकी अनुमति देने पर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी सेवा देने के लिए एक अलग श्रेणी का लाइसेंस (इन-फ्लाइट सेवा प्रदाता) बनाया जाएगा और इसका शुल्क एक रुपया रखा जाएगा।
भारत के सबसे भारी उपग्रह जीसैट-11 के सफल लांच पर सिन्हा ने कहा कि इससे डाटा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति होगी और पूवरेत्तर तथा पहाड़ी राज्यों को खास तौर से इसका लाभ मिलेगा। उपग्रह बुधवार को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लांच किया गया।