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आरबीआई रियल एस्टेट के नियमों में करेगा बड़ा बदलाव

कंस्ट्रक्शन व रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए आरबीआई जल्दी ही कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कर्जो के वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम के विस्तृत नियम जारी कर सकता है

By Surbhi JainEdited By: Published: Thu, 03 Nov 2016 10:34 AM (IST)Updated: Thu, 03 Nov 2016 01:41 PM (IST)
आरबीआई रियल एस्टेट के नियमों में करेगा बड़ा बदलाव

नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो): कंस्ट्रक्शन व रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कर्जो के वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) के विस्तृत नियम जारी कर सकता है। सूत्रों के अनुसार वित्तीय दबाव ङोल रहे उद्योग क्षेत्रों के लिए ओटीएस की गाइडलाइन मामूली काम छोड़कर लगभग तैयार है। यह कभी भी जारी की जा सकती है।

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सूत्रों के अनुसार विस्तृत गाइडलाइन अगले 8-10 दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। इसमें कर्ज लौटाने के मोहलत दी जा सकती है। फंसे कर्जो के लिए प्रावधान कम करने के बारे में भी गाइडलाइन होगी। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट समेत वित्तीय दबाव ङोल रहे उद्योगों के लिए ये गाइडलाइन होगी।

कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बैंकों का कर्ज करीब तीन लाख करोड़ रुपये है। इसमें से 45 फीसद यानि 1.35 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज यानी एनपीए हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों का सकल एनपीए वर्ष 2015-16 में बढ़कर 9.32 फीसद (4.76 लाख करोड़ रुपये) हो गया। जबकि वर्ष 2014-15 में सकल एनपीए 5.43 फीसद (2.67 लाख करोड़ रुपये) था।


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