ILFS की कंपनियों को NPA घोषित करने के पक्ष में RBI, NCLAT के आदेश को दी चुनौती
आरबीआई ट्रिब्यूनल के उस आदेश में बदलाव चाहता है जिसने आईएलएंडएफएस समूह की 300 से अधिक कंपनियों के लोन भुगतान पर स्थगन दे रखा है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क/एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों को एनपीए घोषित किए जाने के मामले में नैशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती दी है।
ट्रिब्यूनल ने आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों को एनपीए घोषित करने पर रोक लगा रखी है।
जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले में आरबीआई के पक्ष को सुनना चाहेंगे।
आरबीआई ट्रिब्यूनल के उस आदेश में बदलाव चाहता है, जिसने आईएलएंडएफएस समूह की 300 से अधिक कंपनियों के लोन भुगतान पर स्थगन दे रखा है।
आरबीआई के वकील ने कहा कि इस मामले में शक्तियों को इस्तेमाल को लेकर भ्रम हो रहा है।
ट्रिब्यूनल ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से आईएलएंडएफएस मामले में रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स से कंपनियों की अलग अलग रिपोर्ट मांगी गई है।
आईएलएंडएफएस समूह पर करीब 91,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।
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