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RBI ने रद्द किया डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस

RBI ने बुधवार को बताया कि उसने डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड निलंगा लातूर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Wed, 14 Jul 2021 08:37 PM (IST)Updated: Thu, 15 Jul 2021 07:13 AM (IST)
RBI ने रद्द किया डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस
Dr Shivajirao Patil Nilangekar Urban Co op Bank P C : Reuters

नई दिल्ली, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बताया कि उसने डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, लातूर (Dr Shivajirao Patil Nilangekar Urban Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

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इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने अपने लाइसेंस को रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र स्थित यह बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

आरबीआई ने कहा कि डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और इस तरह यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है।


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