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RBI ने इस बैंक पर 6 माह तक डिपॉजिट लेने और लोन देने पर लगाई रोक, खाताधारक भी नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे

RBI ने कहा है कि बैंक को वित्तीय सेहत में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग बिजनेस करते रहने की अनुमति होगी।

By Ankit KumarEdited By: Published: Fri, 12 Jun 2020 11:28 AM (IST)Updated: Fri, 12 Jun 2020 11:28 AM (IST)
RBI ने इस बैंक पर 6 माह तक डिपॉजिट लेने और लोन देने पर लगाई रोक, खाताधारक भी नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे
RBI ने इस बैंक पर 6 माह तक डिपॉजिट लेने और लोन देने पर लगाई रोक, खाताधारक भी नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे

नई दिल्ली, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कानपुर के पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक को अगले छह माह तक नए लोन को मंजूरी देने और जमा राशि स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक की खराब वित्तीय सेहत को देखते हुए यह फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक से जमाकर्ता किसी भी तरह की राशि की निकासी नहीं कर पाएंगे। RBI की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, '10 जून, 2020 को बिजनेस बंद होने के बाद से बैंक आरबीआई की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी तरह के लोन को मंजूरी नहीं दे पाएगा या रिन्यू नहीं कर पाएगा, साथ किसी तरह का निवेश नहीं कर पाएगा.....।' केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक को किसी से ऋण लेने या नकदी स्वीकार से प्रतिबंधित कर दिया है।  

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केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक पर किसी भी तरह की संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण या निस्तारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। 

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी तरह के सेविंग या करेंट अकाउंट से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक ने कहा है कि ये दिशा-निर्देश 10 जून के बिजनेस बंद होने के समय से अगले छह माह तक प्रभावी रहेंगे और इसकी समीक्षा की जा सकती है।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निर्देशों को सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द किए जाने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। 

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RBI ने कहा है कि बैंक को वित्तीय सेहत में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग बिजनेस करते रहने की अनुमति होगी।


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