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प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना: सरकार देती है 12 फीसद का योगदान, जानिए किन्हें मिलता है इस स्कीम का लाभ

नियोक्‍ता अपने सभी नये कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना का लाभ प्राप्‍त कर सकता है।

By NiteshEdited By: Published: Thu, 28 Nov 2019 03:42 PM (IST)Updated: Sun, 01 Dec 2019 12:08 PM (IST)
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना: सरकार देती है 12 फीसद का योगदान, जानिए किन्हें मिलता है इस स्कीम का लाभ
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना: सरकार देती है 12 फीसद का योगदान, जानिए किन्हें मिलता है इस स्कीम का लाभ

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत सरकार नए कर्मचारियों के तीन साल के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत 12 फीसद का योगदान देती है। ये योगदान उन्हें मिलेगा जो ईपीएफओ के तहत 1 अप्रैल 2016 तक रजिस्टर्ड हैं और जिनका वेतन 15,000 रुपये तक मासिक है। यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और आधार बेस्ड है। इससे पहले यह लाभ केवल ईपीएस वालों को मिलता था।

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जानिए इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना के पात्र नियोक्‍ताओं को इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि वे अगस्‍त 2016 के बाद कर्मचारियों के रेफरेंस बेस में नये कर्मचारियों का नाम शामिल कर चुके हों। कर्मचारियों का रेफरेंस बेस कर्मचारियों की उस संख्‍या से निर्धारित किया जाएगा जिसके बदले नियोक्‍ता ने 31 मार्च 2016 तक वेतन का 12 फीसद (3.67 फीसद ईपीएफ और 8.33 फीसद ईपीएस) जमा करवाया हो और यह मार्च 2016 के मासिक ईसीआर से सुनिश्चित किया जा सके। जो कंपनियां 1 अप्रैल 2016 के बाद रजिस्‍टर्ड हुई हैं उनका रेफरेंस बेस शून्‍य माना जाएगा। इस प्रकार नियोक्‍ता अपने सभी नये कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना का लाभ प्राप्‍त कर सकता है।

1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होने वाले नए प्रतिष्ठान के लिए, संदर्भ आधार शून्य या एनआईएल कर्मचारियों के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार, नियोक्ता सभी नए पात्र कर्मचारियों के लिए PMRPY लाभ उठा सकता है।

यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिनका मासिक वेतन प्रति माह 15,000 रुपये से कम है। ऐसे में 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वेबसाइट के अनुसार, एक नया कर्मचारी वह है जो 1 अप्रैल 2016 से पहले नियमित आधार पर EPFO ​​में रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा है। यदि नए कर्मचारी के पास नया UAN नहीं है, तो नियोक्ता के द्वारा EPFO ​​पोर्टल के माध्यम से इसकी सुविधा दी जाएगी। इस योजना का दोहरा लाभ है जहां नियोक्ता को रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिलता है।  


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