Move to Jagran APP

PMC Bank के ग्राहकों को पहले चरण में नहीं मिलेगा पांच लाख रुपये का बीमा कवर

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) पहली खेप में पीएमसी बैंक को छोड़ कर समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे 20 बैंकों के ग्राहकों को भुगतान करेगा। पहले चरण में भुगतान के लिए 90 दिनों की अनिवार्य अवधि 30 नवंबर को समाप्त होगी।

By NiteshEdited By: Published: Sun, 31 Oct 2021 04:08 PM (IST)Updated: Mon, 01 Nov 2021 07:55 AM (IST)
PMC Bank के ग्राहकों को पहले चरण में नहीं मिलेगा पांच लाख रुपये का बीमा कवर
PMC Bank customers not to get Rs 5 lakh deposit cover in first lot

नयी दिल्ली, पीटीआइ। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) के चिंतित ग्राहकों को पहले चरण में पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि यह बैंक अभी समाधान प्रक्रिया में है।

loksabha election banner

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) पहली खेप में पीएमसी बैंक को छोड़ कर समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे 20 बैंकों के ग्राहकों को भुगतान करेगा। पहले चरण में भुगतान के लिए 90 दिनों की अनिवार्य अवधि 30 नवंबर को समाप्त होगी।

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप भारतपे के गठजोड़ को संकट में फंसे पीएमसी बैंक के अधिग्रहण की अनुमति दी थी।

इस अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में वित्तीय सेवा कंपनी के गठजोड़ को लघु वित्त बैंक का लाइसेंस दिया था। डीआईसीजीसी ने हाल में कहा था कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18 ए (7) (ए) के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। इन प्रावधानों के तहत यदि कोई बैंक समाधान प्रक्रिया के अधीन है, तो पांच लाख रुपये के भुगतान की अवधि को 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

यह भी पढ़ें: आपके Aadhaar का कहां-कहां हुआ है इस्तेमाल, घर बैठे ऐसे लगाएं पता

सितंबर 2019 में RBI ने PMC बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था और कुछ वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए गए कर्जों को छिपाने और गलत तरीके से रिपोर्ट करने के बाद इसे विभिन्न नियामक प्रतिबंधों के तहत रखा था।

यह भी पढ़ें: आधार से आपका पैन लिंक है या नहीं, घर बैठे ऐसे करें चेक

भारतीय रिजर्व बैंक ने इन संकटग्रस्त बैंकों से जमा की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया था। 20 बैंकों में से 10 महाराष्ट्र से, पांच कर्नाटक से और एक-एक उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब से हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.