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PMC Bank: पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब 1000 रुपये की जगह दस हजार रुपये निकाल सकेंगे

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अपने खाते से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी है।

By NiteshEdited By: Published: Thu, 26 Sep 2019 04:06 PM (IST)Updated: Thu, 26 Sep 2019 04:27 PM (IST)
PMC Bank: पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब 1000 रुपये की जगह दस हजार रुपये निकाल सकेंगे
PMC Bank: पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब 1000 रुपये की जगह दस हजार रुपये निकाल सकेंगे

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अपने खाते से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी है। आरबीआई के नए निर्देश मुताबिक, अब ग्राहक हर दिन पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक से 1000 रुपये की जगह 10,000 रुपये निकाल सकेंगे। आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि ग्राहक आज (26 सितंबर) से 1000 रुपये की जगह 10000 रुपए तक निकाल सकते हैं। हालांकि, उन्हें इससे ज्यादा रकम निकालने की छूट नहीं होगी। ग्राहकों के पास चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या फिर कोई अन्य खाता हो वे अपने किसी भी प्रकार के खाते से दस हजार रुपये निकाल सकेंगे। शीर्ष बैंक ने यह भी कहा है कि इस सहूलियत के बाद बैंक के 60% से अधिक खाताधारक बैंक में जमा अपनी पूरी रकम निकल सकने में सक्षम होंगे।

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गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पिछले दिनों पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर अगले छह माह तक किसी भी तरह की व्यावसायिक लेनदेन पर पाबंदियों की घोषणा की थी। आरबीआई ने मंगलवार को अपने ऑर्डर में कहा था कि जमाकर्ता अपने सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट या अन्य किसी भी अकाउंट से 1,000 रुपये से अधिक रकम निकाल पाएंगे। इसके अलावा आरबीआई से लिखित में मंजूरी के बिना पीएमसी पर किसी भी तरह का लोन देने या उसे रिन्यू करने, किसी तरह के निवेश, जमा राशि स्वीकार करने की भी पाबंदी लगा दी गयी है।

आरबीआई ने कहा है कि पीएमसी बैंक अगले नोटिस या दिशा-निर्देश तक पाबंदियों के साथ कारोबार कर सकते हैं। रिजर्व बैंक इन दिशा-निर्देशों में स्थिति के हिसाब से संशोधन कर सकता है। ये प्रतिबंध अगले छह माह तक लागू रहेंगे। आरबीआई ने बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 में की विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर सहकारी बैंक पर ये पाबंदियां लगाई हैं। केंद्रीय बैंक अब पीएमसी बैंक की लेनदेन पर कड़ी नजर रखेगा।


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