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Atal Pension Yojna: सब्सक्राइबर्स के बचत खातों से 30 जून तक नहीं कटेगा अंशदान का पैसा

Atal Pension Yojna में निवेश करने वाले लोगों के बचत खातों से अब 30 जून 2020 तक एपीवाई योगदान के रूप में राशि नहीं काटी जाएगी।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Mon, 13 Apr 2020 07:14 PM (IST)Updated: Mon, 13 Apr 2020 09:23 PM (IST)
Atal Pension Yojna: सब्सक्राइबर्स के बचत खातों से 30 जून तक नहीं कटेगा अंशदान का पैसा
Atal Pension Yojna: सब्सक्राइबर्स के बचत खातों से 30 जून तक नहीं कटेगा अंशदान का पैसा

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट सुविधा को बंद करने का फैसला लिया है। यह सुविधा 30 जून तक बंद रहेगी। अटल पेंशन योजना देश के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय पेंशन इन्वेस्टमेंट विकल्प है। इस समय देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह लॉकडाउन लगाया हुआ है। ऐसे में अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स के खातों से पैसे ना कटे, इसलिए पीएफआरडीए ने यह फैसला लिया है।

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पीएफआरडीए के इस फैसले का मतलब है कि अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों के बचत खातों से अब 30 जून 2020 तक एपीवाई योगदान के रूप में राशि नहीं काटी जाएगी। पीएफआरडीए ने एक सर्कुलर में कहा, 'कोरोना वायरस का प्रकोप समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से पड़ा है। हालांकि, यह सब जानते हैं कि इस महामारी के कारण गरीब आर्थिक रूप से अधिक प्रभावित होंगे। अटल पेंशन योजना के अधिकांश सब्सक्राइबर्स निम्न आय वर्ग से आते हैं। लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी कुछ समय तक इन लोगों को काफी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा।'

पीएफआरडीए ने सर्कुलर में कहा, 'सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अटल पेंशन योजना के योगदान के लिए सब्सक्राइबर्स के बचत खाते से ऑटो डेबिट की सुविधा को 30 जून तक रोका जाएगा। वहीं, अगर अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स अपने एपीवाई खातों में इन नॉन-डिडक्टेड एपीवाई योगदान को रेगुलर एपीवाई योगदान के साथ एक जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच जमा करते हैं, तो उनसे विलंब के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।'

इससे पहले एक सर्कुलर में पीएफआरडीए ने घोषणा की थी कि अगर एपीवाई सब्सक्राइबर को बीमारी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो वह अपने एपीवाई अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकता है। साथ ही सब्सक्राइबर अपने पति/अपनी पत्नी, बच्चों और अभिभावकों के इलाज के लिए भी आंशिक निकासी कर सकता है। पीएफआरडीए ने इस सर्कुलर में सरकार द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने की भी बात कही थी।


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