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अब UMANG ऐप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे पेंशनधारी, EPFO ने दी सुविधा

रिटायरमेंट फंड से जुड़े संगठन EPFO ने अपने 67 लाख से अधिक पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इस तरह वे बिना किसी समस्या के अपना पेंशन हासिल करना जारी रख सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

By Ankit KumarEdited By: Published: Mon, 16 Nov 2020 06:16 PM (IST)Updated: Mon, 16 Nov 2020 07:31 PM (IST)
अब UMANG ऐप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे पेंशनधारी, EPFO ने दी सुविधा
EPS-95 के अंतर्गत आने वाले पेंशनर UMANG ऐप के जरिए भी DLC जमा कर सकते हैं।

नई दिल्ली, पीटीआइ। रिटायरमेंट फंड से जुड़े संगठन EPFO ने अपने 67 लाख से अधिक पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इस तरह वे बिना किसी समस्या के अपना पेंशन हासिल करना जारी रख सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने यह जानकारी दी। कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 के तहत सभी पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र/ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करना होता है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि कोविड-19 से जुड़ी वर्तमान परिस्थितियों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनधारियों को घर के पास या दरवाजे पर DLC जमा करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं।

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श्रम मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी माध्यम से या किसी भी एजेंसी के जरिए जमा कराये गए जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से वैध हैं। 

EPS-95 के तहत आने वाले पेंशनधारी EPFO के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा पेंशन वितरण करने वाले बैंक की शाखा या निकटतम डाकघर पर DLC जमा करा सकते हैं। 

मंत्रालय के मुताबिक देशभर में 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स का व्यापक नेटवर्क है, जहां DLC जमा कराया जा सकता है। EPS-95 के अंतर्गत आने वाले पेंशनर UMANG ऐप के जरिए भी DLC जमा कर सकते हैं। 

हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने पेंशनर्स के लिए डोरस्टेप डीएलसी सेवा की शुरुआत की है। पेंशनर्स अब एक मामूली शुल्क के भुगतान के साथ डोरस्टेप डीएलसी सर्विस का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन निवेदन कर सकते हैं। इसके बाद निकटतम डाकघर का एक पोस्टमैन पेंशनर के घर जाकर डीएलसी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करेगा। 

हालिया दिशा-निर्देशों के मुताबिक EPS पेंशनर्स साल में किसी भी समय अपनी सुविधा के हिसाब से डीएलसी जमा कर पाएंगे। जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध रहेगा। जिन पेंशनर्स को 2020 में पीपीओ जारी किया गया था, उन्हें एक साल पूरा होने तक जेपीपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। 


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