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EPF Transfer Online: पुराने पीएफ अकाउंट में जमा रकम को नए अकाउंट में चुटकी बजाकर कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें प्रक्रिया

Online EPF Transfer खाताधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेंबर पोर्टल पर दर्ज बैंक अकाउंट नंबर आधार नंबर और अन्य विवरण सही हों।

By Ankit KumarEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 12:11 PM (IST)Updated: Mon, 06 Jul 2020 12:31 PM (IST)
EPF Transfer Online: पुराने पीएफ अकाउंट में जमा रकम को नए अकाउंट में चुटकी बजाकर कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें प्रक्रिया
EPF Transfer Online: पुराने पीएफ अकाउंट में जमा रकम को नए अकाउंट में चुटकी बजाकर कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें प्रक्रिया

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आपने अगर हाल में नौकरी बदली है तो पीएफ खाते में जमा राशि को लेकर आपके पास दो विकल्प मौजूद हैं। आप चाहें तो पीएफ अकाउंट (EPF Account) में जमा राशि निकाल सकते हैं या नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। विशेषज्ञ आम तौर पर पीएफ की राशि निकालने से बचने को कहते हैं। आज के समय में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पुराने पीएफ अकाउंट में जमा राशि को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। EPF के ई-सेवा पोर्टल के जरिए पीएफ खाताधारक ऑनलाइन माध्यम से एक पीएफ खाते से दूसरे पीएफ खाते में अपनी जमा राशि को ट्रांसफर कर सकते हैं।   

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(यह भी पढ़ेंः सरकार से सस्ते में सोना खरीदने का मौका, जानें क्या है रेट और निवेश की प्रक्रिया) 

पीएफ खाते में जमा राशि को ऑनलाइन ट्रांसफर करने की यह है प्रक्रियाः

1. EPF के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को लॉग ऑन करें।

2. अब अपने UAN और पासवर्ड के जरिए लॉग-इन करें।

3. अब 'Online services' ऑप्शन पर जाएं और 'One Member - One EPF Account (Transfer request)' पर क्लिक करें।

4. अब 'Get details' पर क्लिक कीजिए।

5. अब आपके सामने पूर्व नियोक्ता के पीएफ अकाउंट का ब्योरा आ जाएगा।

6. अब आप वर्तमान या पूर्व नियोक्ता को फॉर्म अटेस्ट करने के लिए चुन सकते हैं।

7.  इसके बाद 'Get OTP' का विकल्प चुनें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे प्रविष्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। 

आपके नियोक्ता द्वारा विवरण की पुष्टि के साथ आपके पुराने पीएफ खाते में जमा राशि नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी।  

पीएफ खाता ऑनलाइन ट्रांसफर करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है जरूरीः

1. EPF खाताधारकों का UAN मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर एक्टिवेट होना चाहिए।

2. खाताधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेंबर पोर्टल पर दर्ज बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर और अन्य विवरण सही हों। साथ ही बैंक अकाउंट और आधार नियोक्ता ओर UIDAI द्वारा डिजिटल तौर पर स्वीकृत होने चाहिए।

3. आप नई नौकरी ज्वाइन करने के दो माह बाद मेंबर पोर्टल पर खुद से पुरानी कंपनी छोड़ने की तारीख अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पीएफ ट्रांसफर कराने के लिए नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट करना जरूरी होता है। 


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