Crypto की लेनदेन राशि पर लगेगा एक प्रतिशत TDS, यहां जानें पूरी जानकारी
अब वर्चुअल डिजिटल असेट्स (वीडीए) या क्रिप्टो ट्रांसफर की नेट ट्रांजैक्शन अमाउंट पर एक प्रतिशत टीडीएस वसूल किया जाएगा। टीडीएस कटौती का यह नियम एक जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। एक साल में 10 हजार से अधिक के क्रिप्टो ट्रांसफर पर यह कटौती की जाएगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। आयकर विभाग ने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स (वीडीए) या क्रिप्टो ट्रांसफर की नेट लेनदेन राशि पर एक प्रतिशत टीडीएस वसूला जाएगा। इसे वसूलने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से क्रिप्टो एक्सचेंज की होगी। सीबीडीटी ने बुधवार को वीडीए पर टीडीएस से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 10 हजार से अधिक के क्रिप्टो ट्रांसफर पर टीडीएस कटौती का नियम एक जुलाई 2022 से लागू होने जा रहा है।
सीबीडीटी ने कहा कि खरीदार और विक्रेता के बीच लेनदेन में भुगतान करने वाले खरीदार से टैक्स डिडक्ट एट सोर्स (टीडीएस) की कटौती की जाएगी। एक्सचेंज को तिमाही आधार पर तय तिथि से पहले फार्म 26एफक्यू में ऐसे सभी लेनदेन की जानकारी देनी होगी। एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी का कहना है कि सीबीडीटी के इस कदम से एक्सचेंज पर नियमों के पालन का बोझ बढ़ेगा।
1 साल में 10,000 रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी के भुगतान पर 1 फीसद टीडीएस लगाया जाएगा। यह नियम वित्त अधिनियम 2022 ने I-T अधिनियम में धारा 194S में पेश किया गया है। नए प्रावधान के कार्यान्वयन के क्रम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 21 जून को फॉर्म 26QE और फॉर्म 16E में टीडीएस रिटर्न प्रस्तुत करने के संबंध में आई-टी नियमों में कुछ संशोधनों को नोटिफाई किया है।
CBDT ने नोटिफाई किया है कि धारा 194S के तहत कलेक्ट किया गया TDS उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा, जिसमें कटौती की गई है। इस प्रकार काटे गए टैक्स को चालान-सह-विवरण प्रपत्र (Challan-cum-Detail Form) 26QE में जमा किया जाएगा।
वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर 30 प्रतिशत कर
बता दें कि केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव रखा था। नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं।